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Bhiwani News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
Mon, 01 May 2023 12:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
Updated Mon, 01 May 2023 12:57 AM IST
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भिवानी। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी युवक को न्यायालय ने 20 साल की कैद और 35 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
पॉक्सो एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका ने बहल निवासी आरोपी विकास को चार पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 के तहत सात साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना व धारा 363 के तहत तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। धारा 450 के तहत पांच साल की कैद दस हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 के तहत तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर कुल 35 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है।
बहल पुलिस थाना में 2022 में एक शिकायत दी गई थी। जिसमें घर के अंदर घुसकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाने के आरोप युवक पर लगे थे। पुलिस ने इस संबंध में आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया। वहीं महत्वपूर्ण व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने इसी मामले में दोषी करार देते हुए विकास को सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस थाना प्रबंधकों, चौकी इंचार्जों को निर्देश दिए हैं कि महिला व बाल विरुद्ध अपराधों के मामले में तुरंत केस दर्ज कर महत्वपूर्ण एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें न्यायालय मेें पेश करें, ताकि पीड़ित को समय रहते न्याय दिलाया जा सके।
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पॉक्सो एक्ट की फास्ट ट्रैक कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका ने बहल निवासी आरोपी विकास को चार पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 के तहत सात साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना व धारा 363 के तहत तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। धारा 450 के तहत पांच साल की कैद दस हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 के तहत तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर कुल 35 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है।
बहल पुलिस थाना में 2022 में एक शिकायत दी गई थी। जिसमें घर के अंदर घुसकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाने के आरोप युवक पर लगे थे। पुलिस ने इस संबंध में आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया। वहीं महत्वपूर्ण व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने इसी मामले में दोषी करार देते हुए विकास को सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिस थाना प्रबंधकों, चौकी इंचार्जों को निर्देश दिए हैं कि महिला व बाल विरुद्ध अपराधों के मामले में तुरंत केस दर्ज कर महत्वपूर्ण एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें न्यायालय मेें पेश करें, ताकि पीड़ित को समय रहते न्याय दिलाया जा सके।
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