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शिक्षा विभाग ने दिया 34 गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलं को बंद कराने का नोटिस
Updated Sun, 05 Aug 2018 01:40 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
भिवानी। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार हरियाणा स्कूली शिक्षा विभाग ने अब भिवानी जिले के 34 और गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को बंद कराने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। इनमें भिवानी शहर सहित ब्लॉक बवानीखेड़ा और तोशाम के निजी स्कूल भी शामिल हैं। स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने 70 गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को बंद कराने के लिए हाई कोर्ट में 2017 में अपील की थी। इसके बाद तीन अप्रैल 2018 को संगठन द्वारा शिक्षामंत्री को 34 और गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की सूची दी गई थी। इस मामले में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने इन 34 गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को बंद कराए जाने के नोटिस जारी कर दिए हैं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल का कहना है कि हाई कोर्ट में अब तक उनका संगठन अकेले भिवानी जिला में ही 141 गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कृलों की सूची सौंप चुका है। इनमें से शिक्षा विभाग द्वारा अब तक 11 निजी स्कूलों पर सील लगाई जा चुकी हैं, जबकि दो निजी स्कूलों पर सील लगाने के बाद मान्यता संबंधी दस्तावेज दिखाए जाने पर खोली गई है। इसी तरह भिवानी में एक निजी स्कूल द्वारा अपनी मर्जी से स्कूल की सील तोड़ने के मामले को भी न्यायालय में चुनौती दी गई है।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल ने कहा है कि जो सरकार ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र दिया है। इसमें दिखाए गए स्कूलों के आंकड़े भ्रामक हैं। ऐसे में सरकार कोर्ट को ही गुमराह करने का काम कर रही है। इस मामले में संगठन 12 सितंबर को हाई कोर्ट में हल्फनामा पेश कर प्रदेशभर में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों संबंधी प्रमाणित आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे और कोर्ट से मांग की जाएगी कि जिसने भी ये फर्जी आंकड़े कोर्ट में दिए हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग उठाई जाएगी।
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भिवानी। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार हरियाणा स्कूली शिक्षा विभाग ने अब भिवानी जिले के 34 और गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को बंद कराने के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। इनमें भिवानी शहर सहित ब्लॉक बवानीखेड़ा और तोशाम के निजी स्कूल भी शामिल हैं। स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने 70 गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को बंद कराने के लिए हाई कोर्ट में 2017 में अपील की थी। इसके बाद तीन अप्रैल 2018 को संगठन द्वारा शिक्षामंत्री को 34 और गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की सूची दी गई थी। इस मामले में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने इन 34 गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को बंद कराए जाने के नोटिस जारी कर दिए हैं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल का कहना है कि हाई कोर्ट में अब तक उनका संगठन अकेले भिवानी जिला में ही 141 गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कृलों की सूची सौंप चुका है। इनमें से शिक्षा विभाग द्वारा अब तक 11 निजी स्कूलों पर सील लगाई जा चुकी हैं, जबकि दो निजी स्कूलों पर सील लगाने के बाद मान्यता संबंधी दस्तावेज दिखाए जाने पर खोली गई है। इसी तरह भिवानी में एक निजी स्कूल द्वारा अपनी मर्जी से स्कूल की सील तोड़ने के मामले को भी न्यायालय में चुनौती दी गई है।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल ने कहा है कि जो सरकार ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र दिया है। इसमें दिखाए गए स्कूलों के आंकड़े भ्रामक हैं। ऐसे में सरकार कोर्ट को ही गुमराह करने का काम कर रही है। इस मामले में संगठन 12 सितंबर को हाई कोर्ट में हल्फनामा पेश कर प्रदेशभर में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों संबंधी प्रमाणित आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे और कोर्ट से मांग की जाएगी कि जिसने भी ये फर्जी आंकड़े कोर्ट में दिए हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग उठाई जाएगी।
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