{"_id":"6a8df83cb5e496df7b0c5d14","slug":"35-structures-demolished-in-an-18-acre-illegal-colony-in-deosar-bhiwani-news-c-125-1-shsr1009-155991-2026-08-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bhiwani News: देवसर में 18 एकड़ की अवैध कॉलोनी में 35 निर्माण किए ध्वस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bhiwani News: देवसर में 18 एकड़ की अवैध कॉलोनी में 35 निर्माण किए ध्वस्त
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
भिवानी। गांव देवसर में लोहारू रोड पर करीब 18 एकड़ में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी में मंगलवार को जिला नगर योजनाकार ने कार्रवाई करते हुए 35 निर्माण ध्वस्त कर दिए। जिला नगर योजनाकार जयदीप खरब के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में आठ डीपीसी, 16 चहारदीवारी और 11 अन्य निर्माण तोड़े गए।
कार्रवाई सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी एवं ड्यूटी मजिस्ट्रेट अनुराग सांगवान की मौजूदगी में की गई। सदर भिवानी थाना प्रभारी की पुलिस टीम ने भी कार्रवाई में सहयोग किया। अधिकारियों और पुलिस बल ने लोगों को समझाकर स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखा तथा कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रखी।
जिला नगर योजनाकार जयदीप खरब ने आमजन से अपील की कि प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र, नियंत्रित क्षेत्र और अनुमोदित सड़कों की हरित पट्टी में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। भवन या अन्य निर्माण कराने से पहले संबंधित विभाग से आवश्यक अनुमति लेना सुनिश्चित करें।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से आर्थिक नुकसान के साथ भविष्य में निर्माण और अन्य सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विभाग की ओर से अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
विज्ञापन
कार्रवाई सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी एवं ड्यूटी मजिस्ट्रेट अनुराग सांगवान की मौजूदगी में की गई। सदर भिवानी थाना प्रभारी की पुलिस टीम ने भी कार्रवाई में सहयोग किया। अधिकारियों और पुलिस बल ने लोगों को समझाकर स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखा तथा कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रखी।
विज्ञापन
जिला नगर योजनाकार जयदीप खरब ने आमजन से अपील की कि प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में आकर अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र, नियंत्रित क्षेत्र और अनुमोदित सड़कों की हरित पट्टी में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। भवन या अन्य निर्माण कराने से पहले संबंधित विभाग से आवश्यक अनुमति लेना सुनिश्चित करें।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने से आर्थिक नुकसान के साथ भविष्य में निर्माण और अन्य सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विभाग की ओर से अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।