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खरक में लगाया कानूनी जागरूकता शिविर
Updated Sat, 21 Apr 2018 01:05 AM IST
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ग्रामीणों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों से कराया अवगत
अमर उजाला ब्यूरो
भिवानी।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन और जिला एवं सत्र न्यायाधीश एएस नारंग के मार्गदर्शन और प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम शिफा के निर्देशानुसार गांव खरक में मोबाइल वैन के माध्यम से पैनल अधिवक्ता नवीन तंवर व पीएलवी राजेश ने ग्रामीणों को कानूनी सहायता की जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों को प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी सहायता के बारे में बताया। इसके अलावा ग्रामीणों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों, घरेलू हिंसा अधिनियम, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, राष्ट्रीय लोक अदालत, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान, बाल विवाह अधिनियम 1929, तेजाब पीड़ित मुआवजा स्कीम 2016, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए बनाए गए पीएनडीटी एक्ट, बाल संरक्षण के लिए पॉक्सो एक्ट, मानवाधिकार व लोक अदालत तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर बिजेंद्र, सत्यनारायण, भगवान दास, रविंद्र, मोहन, अतर, मेनपाल, टिटू, लाला, धर्मबीर, किशन लाल व मोनू व अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
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अमर उजाला ब्यूरो
भिवानी।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन और जिला एवं सत्र न्यायाधीश एएस नारंग के मार्गदर्शन और प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम शिफा के निर्देशानुसार गांव खरक में मोबाइल वैन के माध्यम से पैनल अधिवक्ता नवीन तंवर व पीएलवी राजेश ने ग्रामीणों को कानूनी सहायता की जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों को प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली कानूनी सहायता के बारे में बताया। इसके अलावा ग्रामीणों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों, घरेलू हिंसा अधिनियम, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, राष्ट्रीय लोक अदालत, राष्ट्रीय झंडे का सम्मान, बाल विवाह अधिनियम 1929, तेजाब पीड़ित मुआवजा स्कीम 2016, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए बनाए गए पीएनडीटी एक्ट, बाल संरक्षण के लिए पॉक्सो एक्ट, मानवाधिकार व लोक अदालत तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर बिजेंद्र, सत्यनारायण, भगवान दास, रविंद्र, मोहन, अतर, मेनपाल, टिटू, लाला, धर्मबीर, किशन लाल व मोनू व अन्य सदस्य उपस्थित रहे।