हरियाणा में गरीब छात्रों के लिए अच्छी खबर, अब मिलेगी बस सुविधा, कई और भी फायदे
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अब नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले गरीब बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन सुविधा का लाभ मिलेगा। नियम 134ए के तहत पढ़ाई करने वाले बच्चों को स्कूल की ओर से ही बस सुविधा मिलेगी। निजी स्कूल नियम 134ए के तहत पढ़ाई करने वाले बच्चों पर निजी प्रकाशकों की पुस्तकों की शर्त भी नहीं लगेगी। स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए है।
हरियाणा मौलिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए नियम 134ए के तहत पढ़ाई करने वाले बच्चों के संबंध में कई महत्वपूर्ण हिदायतें जारी की हैं। स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने मौलिक शिक्षा निदेशालय के समक्ष नियम 134ए के तहत गरीब बच्चों के निजी स्कूलों में दाखिला से लेकर स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं से इन छात्रों को वंचित रखे जाने की शिकायत दी थी।
शिकायत पर मौलिक शिक्षा निदेशालय ने संज्ञान लेते हुए निजी स्कूलों के संबंध में सभी डीईओ व डीईईओ को निर्देश जारी किए हैं। जारी किए गए पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी निजी स्कूल बच्चों पर पाठ्यक्रम एवं निजी प्रकाशकों की पुस्तकें व अन्य शैक्षणिक सामग्री और स्कूल ड्रेस नहीं थोप सकते हैं, ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने बताया कि उनका संगठन हर साल नियम 134ए के तहत हजारों बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाने का काम करता है। प्रदेश भर के 7560 निजी स्कूलों में करीब 45 हजार गरीब बच्चे नियम 134ए के तहत कक्षा दूसरी से बारहवीं तक पढ़ाई कर रहे हैं।
इन बच्चों को निजी स्कूल दाखिला तो दे देते हैं, मगर इन्हें ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं देते, ऐसे में अभिभावक बच्चों का दाखिला कराने से ही पीछे हट जाते हैं। इसी संबंध में मौलिक शिक्षा निदेशालय को शिकायतें दी गई थी। इसी पर निदेशालय ने अब यह कदम उठाते हुए शिक्षा अधिकारियों को ऐसे निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं।