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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 12 साल कैद

Sat, 11 Oct 2014 12:05 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, भिवानी
ब्यूरो/ अमर उजाला, भिवानी Updated Sat, 11 Oct 2014 12:05 AM IST
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12 years in prison for raping a minor

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले को 12 साल की कैद भुगतनी होगी। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस वधवा की अदालत ने सुनाया। इसके अलावा आठ हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा होगी।

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मामला चार दिसंबर 2013 का है। नजदीकी गांव में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कुहाड़ गांव वासी सतीश को गिरफ्तार किया। इसी मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस वधवा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दुष्कर्म व पोस्को एक्ट के तहत 12 साल कैद व आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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जुर्माना नहीं भरने पर चार माह की अतिरिक्त सजा होगी। धारा 506 के तहत दो साल कैद की सजा सुनाई। दोनों सजाए एक साथ चलेंगी।

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