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Bhiwani News: दुष्कर्म मामले में दोषी को 12 साल की कैद, 50 हजार रुपये जुर्माना
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भिवानी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन ने सोमवार को दुष्कर्म के मामले में चरखी दादरी के गांव बादल निवासी सुनील को दोषी करार देते हुए 12 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। यह मामला जूई कलां थाना क्षेत्र का है जहां 11 अप्रैल 2024 को पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।
अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी सुनील को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दोषी पाया। अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 365 के तहत सात साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 345 के तहत पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। वहीं धारा 354-बी के तहत सात साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 376 के तहत 12 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 323 में एक साल की कैद और धारा 506 के तहत पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कुल 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है और जुर्माना राशि अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
मामले के अनुसार जूई कलां थाना क्षेत्र की एक महिला ने 11 अप्रैल 2024 को शिकायत दी थी कि उसकी 21 वर्षीय बेटी रोहतक के एक कॉलेज में बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा है। उस दिन वह रोहतक से अपने गांव लौट रही थी और दोपहर करीब साढ़े 12 बजे जूई बस स्टैंड पहुंची थी। उसने फोन पर मां को इसकी जानकारी दी थी। इसके बाद उसने गांव जाने के लिए एक पिकअप गाड़ी में लिफ्ट ली जिसमें आरोपी सुनील सवार था।
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शिकायत के मुताबिक आरोपी ने गाड़ी में ही युवती के साथ छेड़छाड़ की, उसके साथ दुष्कर्म किया और मारपीट की। जब परिजनों ने बेटी को फोन किया तो संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद परिवार ने जूई कलां थाना पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने शाम को ही पीड़िता को बरामद कर लिया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जांच के बाद चार्जशीट अदालत में पेश की गई। ट्रायल के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
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अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी सुनील को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दोषी पाया। अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 365 के तहत सात साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 345 के तहत पांच साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। वहीं धारा 354-बी के तहत सात साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 376 के तहत 12 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 323 में एक साल की कैद और धारा 506 के तहत पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कुल 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है और जुर्माना राशि अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है।
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मामले के अनुसार जूई कलां थाना क्षेत्र की एक महिला ने 11 अप्रैल 2024 को शिकायत दी थी कि उसकी 21 वर्षीय बेटी रोहतक के एक कॉलेज में बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा है। उस दिन वह रोहतक से अपने गांव लौट रही थी और दोपहर करीब साढ़े 12 बजे जूई बस स्टैंड पहुंची थी। उसने फोन पर मां को इसकी जानकारी दी थी। इसके बाद उसने गांव जाने के लिए एक पिकअप गाड़ी में लिफ्ट ली जिसमें आरोपी सुनील सवार था।
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शिकायत के मुताबिक आरोपी ने गाड़ी में ही युवती के साथ छेड़छाड़ की, उसके साथ दुष्कर्म किया और मारपीट की। जब परिजनों ने बेटी को फोन किया तो संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद परिवार ने जूई कलां थाना पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने शाम को ही पीड़िता को बरामद कर लिया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जांच के बाद चार्जशीट अदालत में पेश की गई। ट्रायल के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।