फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   कानूनी सहायता के बारे में जागरूक होना जरूरी: शिफा

कानूनी सहायता के बारे में जागरूक होना जरूरी: शिफा

Sun, 25 Mar 2018 12:59 AM IST
Updated Sun, 25 Mar 2018 12:59 AM IST
विज्ञापन
कानूनी सहायता के बारे में जागरूक होना जरूरी: शिफा
कानून के बारे में जागरूक होना आवश्यक : शिफा
विज्ञापन

भिवानी।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से स्थानीय राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिफा ने छात्राओं को प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जा रही कानूनी सहायताओं के बारे में जानकारी दी। प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि कानून की जानकारी नहीं होने के कारण भी लोगों को शोषण का शिकार होना पड़ता है। विशेषकर महिलाओं को कानून व कानूनी सहायता के बारे में जानकारी होना जरूरी है।

कार्यक्रम में गिरफ्तार किए जाने, किसी घर या संस्थान में तलाशी लिए जाने, वरिष्ठ नागरिक सम्मान, हिंदू विवाह अधिनियम, शैक्षणिक प्रमाणपत्र की त्रुटियों दूर करवाने, यातायात के नियमों, पारिवारिक मामलों, बच्चों की गिरफ्तारी या कोर्ट में पेश करना, घरेलू हिंसा, बाल श्रम अधिनियम, लेबर एक्ट, पीएनडीटी एक्ट, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने सहित अनेक तरह की जानकारी दी गई। पैनल अधिवक्ता डीएन सैनी ने भी छात्राओं को कानूनी सहायता के बारे में बताया। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश शर्मा, प्राचार्या किरण गिल, बवानीखेड़ा बीईओ संतोष नागर, प्राचार्य अनिल गौड़, शिवकुमार तंवर, हरबंस कौर, राकेश कुमार, सहायक कमलजीत सिंह, यशवीर सिंह, राजेश बिष्ट, वीरेंद्र, सुरेश, गोपाल कृष्ण, प्रीतम सहित अनेक पीएलवी व स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed