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Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Youth who turn 18 after July 2, 2024, will not be able to vote in the municipal elections.

Ambala News: 2 जुलाई 2024 के बाद 18 वर्ष के हुए युवा निगम चुनाव में नहीं डाल सकेंगे वोट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Mar 2026 12:51 AM IST
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Youth who turn 18 after July 2, 2024, will not be able to vote in the municipal elections.
संवाद न्यूज एजेंसी
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अंबाला सिटी। आगामी अप्रैल-मई में प्रस्तावित नगर निगम चुनाव के लिए एक तकनीकी पेच सामने आया है। म्यूनिसिपल मामलों के जानकार हेमंत कुमार ने बताया कि 2 जुलाई 2024 के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा इस बार मतदान नहीं कर सकेंगे।

इसका मुख्य कारण यह है कि नगर निगम चुनाव के लिए कोई अलग सूची नहीं बनती, बल्कि विधानसभा की मतदाता सूची को ही आधार माना जाता है।
हेमंत कुमार ने बताया कि मार्च 2017 में हरियाणा नगर निगम चुनाव नियमावली में संशोधन किया गया था।
नए नियमों के अनुसार, भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा हलके के लिए तैयार की गई सूची के नामों को ही वार्डों में बांटा जाता है। यदि किसी व्यक्ति का नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं है, तो वह नगर निगम चुनाव में वोट नहीं डाल पाएगा।
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