फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   without regestration on wheckle, no fill the pertol

वाहन पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तभी मिलेगा पेट्रोल

Thu, 11 Aug 2016 01:22 AM IST
अमर उजाला/ब्यूरो/अंबाला
अमर उजाला/ब्यूरो/अंबाला Updated Thu, 11 Aug 2016 01:22 AM IST
विज्ञापन
without regestration on wheckle, no fill the pertol
पेट्रोल - फोटो : amar ujala
पेट्रोल पंप पर अब उन वाहनों को पेट्रोल अथवा डीजल नहीं मिलेगा, जिनके वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। आपराधिक वारदातों से निपटने के लिए पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालकों को यह निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि यदि आदेशों की अवहेलना हुई तो कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ऑटो वाहन चालकों और मालिकों का रिकॉर्ड भी थाने में दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन


उल्लेखनीय है कि जिला शहरी क्षेत्र में चेन स्नेचिंग और पर्स छीनने इत्यादि की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस की मानें तो ऐसी घटनाओं में यह सामने आया है कि अपराधी ऐसे वाहनों का प्रयोग करते हैं, जिन पर पंजीकरण नंबर नहीं लगा होता। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पेट्रोल पंप मालिक भी यह सुनिश्चित करेंगे कि वे किसी भी ऐसे वाहन को डीजल व पट्रोल न दें, जिस पर रजिस्ट्रेशन नंबर न लगा हो अथवा नम्बर प्लेट न हो। फिलहाल यह निर्देश आगामी दो माह तक जारी रहेंगे, जबकि अवहेलना पर कार्रवाई होगी। 
विज्ञापन


उधर, पुलिस ने जिला में चलने वाले सभी ऑटो मालिकों व चालकों के लिए संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाना में उनका पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत ऑटो के मालिक व चालक का नाम, पता तथा संपर्क नंबर दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। पुलिस का कहना है कि ऐसा देखने में आया है कि बहुत से ऑटो चालकों के पास वाहन और चालक के दस्तावेज पूरे नहीं हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से गलत है। दस्तावेजों के न होने का लाभ लेकर कईं बार अपराधिक तत्व विभिन्न अपराधों में ऑटो का प्रयोग कर सकते हैं। देर रात के समय आने-जाने वाले लोगों के लिए बिना दस्तावेजों के ऑटो में सफर करना भी असुरक्षित है। इसके लिए सभी ऑटो मालिकों और चालकों को संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाना में अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है। आगामी 10 दिनों में ऑटो मालिकों व चालकों को नजदीकी पुलिस स्टेशन में अपना नाम, पता दर्ज करवाना होगा और अपनी नवीनतम फोटो भी देनी होगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन

वर्जन
बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वाहनों को पेट्रोल अथवा डीजल न देने के लिए पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह ऑटो चालकों और मालिकों का विवरण भी नजदीकी थाने अथवा चौकी में दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से यह निर्देश जारी किए गए हैं। यदि निर्देश न माने गए तो इस पर कार्रवाई होगी, जबकि पुलिस भी रूटीन में यह चेक करवाएगी कि इन निर्देशों पर अमल हो रहा है या नहीं। 
- डॉ. अरुण सिंह, डीसीपी अरबन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed