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Ambala News: घर-घर जाकर मतदाता सूचियों करेंगे ठीक
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मतदाता सूचियों में त्रुटि ठीक करने के लिए जानकारी देते उपायुक्त। संस्था
अंबाला। डीसी डॉ. शालीन ने मतदान केंद्रों के रेशनेलाइजेशन और फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के संबंध में बैठक ली। उन्होंने कहा कि सभी बीएलओ 25 जून से 24 जुलाई 2024 तक घर-घर जाकर मतदाता सूचियों की त्रुटि ठीक करेंगे।
इस दौरान वे मतदान केंद्रों की रेशनलाइजेशन, मृत मतदाताओं का नाम मतदाता सूचियों से हटाने, मतदाता सूची में मतदाता की साफ फोटो का काम करेंगे। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, सभी एसडीएम व निर्वाचन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतानुसार 25 जुलाई से नौ अगस्त तक मतदाता सूचियों से जुड़े दावे तथा आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। आयोग की हिदायतानुसार मतदाता सूचियों में अधिक से अधिक योग्य मतदाताओं के नाम शामिल कराने और मतदाता सूचियों में अशुद्धियों को दूर करने के लिए 27 जुलाई (शनिवार), 28 जुलाई (रविवार) और तीन अगस्त (शनिवार) व चार अगस्त (रविवार) के दिवस विशेष अभियान चलाए जाएंगे।
ये भरें फॉर्म
डीसी ने कहा कि जिन मतदाताओं की आयु एक जुलाई 2024 को 18 वर्ष या उससे अधिक है और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए फार्म नंबर छह के साथ संबंधित दस्तावेज और फोटोग्राफ लगाकर मतदाता सूची में दर्ज करा सकता है। फार्म नंबर छह के साथ नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित रिहायशी और जन्म प्रमाण साथ लगाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त ऐसे मतदाता जो स्थान छोड़कर चले गए हैं अथवा जिनकी मृत्यु हो गई है, के नाम मतदाता सूची से हटाने हेतु फार्म नंबर सात भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करवा सकते है। मतदाता जिनके ब्यौरे में किसी प्रकार की अशुद्धि है, वह फार्म नंबर आठ भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करवा सकते हैं।
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इस दौरान वे मतदान केंद्रों की रेशनलाइजेशन, मृत मतदाताओं का नाम मतदाता सूचियों से हटाने, मतदाता सूची में मतदाता की साफ फोटो का काम करेंगे। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, सभी एसडीएम व निर्वाचन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतानुसार 25 जुलाई से नौ अगस्त तक मतदाता सूचियों से जुड़े दावे तथा आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। आयोग की हिदायतानुसार मतदाता सूचियों में अधिक से अधिक योग्य मतदाताओं के नाम शामिल कराने और मतदाता सूचियों में अशुद्धियों को दूर करने के लिए 27 जुलाई (शनिवार), 28 जुलाई (रविवार) और तीन अगस्त (शनिवार) व चार अगस्त (रविवार) के दिवस विशेष अभियान चलाए जाएंगे।
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ये भरें फॉर्म
डीसी ने कहा कि जिन मतदाताओं की आयु एक जुलाई 2024 को 18 वर्ष या उससे अधिक है और उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए फार्म नंबर छह के साथ संबंधित दस्तावेज और फोटोग्राफ लगाकर मतदाता सूची में दर्ज करा सकता है। फार्म नंबर छह के साथ नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित रिहायशी और जन्म प्रमाण साथ लगाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त ऐसे मतदाता जो स्थान छोड़कर चले गए हैं अथवा जिनकी मृत्यु हो गई है, के नाम मतदाता सूची से हटाने हेतु फार्म नंबर सात भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करवा सकते है। मतदाता जिनके ब्यौरे में किसी प्रकार की अशुद्धि है, वह फार्म नंबर आठ भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा करवा सकते हैं।
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