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Ambala News: नशे के मामले में तीन दोषी करार, 19 हजार का अर्थदंड

Fri, 16 Oct 2026 03:25 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला Updated Fri, 16 Oct 2026 03:25 AM IST
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Three convicted in a drug-related case; fined 19,000
अंबाला सिटी। नशे के मामले में एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार की अदालत ने गोल्डी, प्रिंस उर्फ पापा और सूरज को दोषी ठहराया। अदालत ने तीनों को उतनी ही कैद की सजा सुनाई, जितनी वे पहले ही न्यायिक हिरासत में काट चुके हैं। 19 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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पुलिस थाना अंबाला छावनी में 28 अप्रैल 2021 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने गोल्डी नामक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से सात ग्राम हेरोइन बरामद की थी। पूछताछ में गोल्डी ने खुलासा किया था कि उसने यह हेरोइन प्रिंस उर्फ पापा से खरीदी थी और प्रिंस ने इसे सूरज से लिया था। पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया था।
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मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कोई गवाही नहीं हुई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों ने स्वेच्छा से बिना किसी दबाव या प्रलोभन के अपना जुर्म कबूल कर लिया। अदालत ने फैसले में कहा कि जो आरोपी खुद आगे बढ़कर अपना गुनाह कबूल करते हैं, उन्हें लंबी सुनवाई वाले मामलों के दोषियों की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। ब्यूरो
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