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Ambala News: धोखाधड़ी के मामले में दोषी को तीन साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 21 Sep 2025 02:34 AM IST
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Three-year sentence for man convicted in fraud case
संवाद न्यूज एजेंसी
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अंबाला। धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति प्राप्त करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने दोषी तेजिंदर सिंह को तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर दोषी को एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। तेजिंदर सिंह ने जांच, पूछताछ या मुकदमे के दौरान जेल में जितना समय बिताया है, उसे उसकी सजा में से कम कर दिया जाएगा।
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सजा पर सुनवाई के दौरान सहायक लोक अभियोजक नवजीत सिंह और शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि दोषी को अपराध के लिए कानून में निर्धारित सजा मिलनी चाहिए। दोषी तेजिंदर सिंह ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट से नरमी बरतने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि वह एक गरीब व्यक्ति हैं और अपने परिवार में अकेले कमाने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बेटी शादी के योग्य है।
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