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दोहरे हत्याकांड में तीन को उम्रकैद
अमर उजाला, अंबाला
Updated Fri, 30 May 2014 01:34 AM IST
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अंबाला सिटी। यमुनानगर के कलावड़ स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज की डायरेक्टर और उसके ड्राइवर की हत्या के मामले में वीरवार को जिला अदालत ने तीनों दोषी जयवीर, अशोक और रामवीर को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने बीते दिन तीनों को दोषी करार दे दिया था। इस दोहरे हत्याकांड के दोषियों को दो-दो हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा भी सुनाई गई है।
डायरेक्टर व उसके चालक की हत्या करने के बाद आरोपियों ने शवों को ठिकाने लगाने का इंतजाम भी कर दिया था। अदालत ने इस मामले मेें भी दोषी करार देते हुए उन्होंने पांच-पांच साल की सजा भी सुनाई है। हत्या करने के बाद दोनों के शवों को रेहड़ी पर रखकर ट्रैक पर फेंक दिया था।
जानकारी के अनुसार पंचकूला के मनसा देवी कांप्लेक्स में फ्लैट को लेकर आरोपियों ने डायरेक्टर की हत्या की साजिश रची थी। चालक गुरविंद्र की पत्नी ने अदालत मेें अपील दायर कर मुआवजे की मांग भी की थी। वहीं अदालत ने मृतक चालक गुरविंद्र्र की पत्नी दलजीत कौर की मुआवजा मांग को मंजूर कर लिया है।
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यह है मामला
नवंबर 2011 में यमुनानगर के कलावड़ स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज की डायरेक्टर प्रोमिला तिवारी अपने ड्राइवर के साथ यमुनानगर से अपने फ्लैट पर पंचकूला में आई थी। प्रोमिला तिवारी शादीशुदा नहीं होने के कारण अकेली रहती थी। इस कारण तीनों आरोपियों ने ड्राइवर गुरविंद्र से प्रोमिला के संबंध में जानकारी हासिल कर उसकी हत्या की साजिश रची। साजिश आरोपियों ने फ्लैट हथियाना के लिए रची गई थी।
एडवोकेट नितेश साहनी व एडवोकेट संजीव चौधरी ने बताया कि मामले में अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। तीनों को अदालत ने उम्रकैद व आर्थिक दंड के तौर पर जुर्माना की सजा सुनाई है।
अदालत में ड्राइवर गुरविंद्र के पिता लक्ष्मण सिंह मौजूद थे। उन्होंने बताया कि उसके बेटे के दो बच्चे हैं। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि अदालत के फैसले से उनके बेटे को आत्मिक शांति मिली होगी। अदालत के फैसले का वे सम्मान करते हैं।
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अदालत ने बीते दिन तीनों को दोषी करार दे दिया था। इस दोहरे हत्याकांड के दोषियों को दो-दो हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा भी सुनाई गई है।
डायरेक्टर व उसके चालक की हत्या करने के बाद आरोपियों ने शवों को ठिकाने लगाने का इंतजाम भी कर दिया था। अदालत ने इस मामले मेें भी दोषी करार देते हुए उन्होंने पांच-पांच साल की सजा भी सुनाई है। हत्या करने के बाद दोनों के शवों को रेहड़ी पर रखकर ट्रैक पर फेंक दिया था।
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जानकारी के अनुसार पंचकूला के मनसा देवी कांप्लेक्स में फ्लैट को लेकर आरोपियों ने डायरेक्टर की हत्या की साजिश रची थी। चालक गुरविंद्र की पत्नी ने अदालत मेें अपील दायर कर मुआवजे की मांग भी की थी। वहीं अदालत ने मृतक चालक गुरविंद्र्र की पत्नी दलजीत कौर की मुआवजा मांग को मंजूर कर लिया है।
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यह है मामला
नवंबर 2011 में यमुनानगर के कलावड़ स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज की डायरेक्टर प्रोमिला तिवारी अपने ड्राइवर के साथ यमुनानगर से अपने फ्लैट पर पंचकूला में आई थी। प्रोमिला तिवारी शादीशुदा नहीं होने के कारण अकेली रहती थी। इस कारण तीनों आरोपियों ने ड्राइवर गुरविंद्र से प्रोमिला के संबंध में जानकारी हासिल कर उसकी हत्या की साजिश रची। साजिश आरोपियों ने फ्लैट हथियाना के लिए रची गई थी।
एडवोकेट नितेश साहनी व एडवोकेट संजीव चौधरी ने बताया कि मामले में अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। तीनों को अदालत ने उम्रकैद व आर्थिक दंड के तौर पर जुर्माना की सजा सुनाई है।
अदालत में ड्राइवर गुरविंद्र के पिता लक्ष्मण सिंह मौजूद थे। उन्होंने बताया कि उसके बेटे के दो बच्चे हैं। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि अदालत के फैसले से उनके बेटे को आत्मिक शांति मिली होगी। अदालत के फैसले का वे सम्मान करते हैं।