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Ambala News: पार्षद शब्द के इस्तेमाल पर लग सकती है रोक

Fri, 30 Jan 2026 02:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला Updated Fri, 30 Jan 2026 02:27 AM IST
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There may be a ban on the use of the word councilor
अंबाला। हरियाणा के नगर निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए पार्षद (काउंसलर) शब्द का इस्तेमाल करना अब नगर परिषद प्रशासन को भारी पड़ सकता है।
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अंबाला मंडल के कमिश्नर संजीव वर्मा ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए जिले के उपायुक्त और जिला म्युनिसिपल कमिश्नर को नियमानुसार कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के वकील हेमंत कुमार ने प्रशासन को भेजे एक ज्ञापन में कानूनी विसंगति की ओर ध्यान दिलाया है।

हेमंत का तर्क है कि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 के तहत पार्षद शब्द का कोई वजूद ही नहीं है। कानून की धारा 2 (14-ए) के अनुसार, वार्डों से चुनकर आने वाले प्रतिनिधियों के लिए केवल सदस्य शब्द का प्रावधान है। संवाद
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