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Ambala News: हरबिलास हत्याकांड में मामला हस्तांतरित की अर्जी हाईकोर्ट में खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Jul 2025 01:36 AM IST
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The petition to transfer the case in Harbilas murder case was rejected in the High Court
अंबाला सिटी। हरबिलास हत्याकांड के मामले में संलिप्त विक्की मलिक के भाई आकाश मलिक ने हाईकोर्ट में मामला पंजाब ट्रांसफर करने की अर्जी लगाई थी, इसे अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आकाश मलिक के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता के बड़े भाई विक्की मलिक को उपरोक्त मामले में झूठा फंसाया गया है इसके चलते वह छह फरवरी से हिरासत में चल रहा है। मामले में मृत हरबिलास नारायणगढ़ बार एसोसिएशन के एक अधिवक्ता और सदस्य थे। इसलिए उक्त बार एसोसिएशन द्वारा पारित एक प्रस्ताव के कारण, याचिकाकर्ता अपने भाई के मामले की पैरवी के लिए किसी वकील को नियुक्त नहीं कर सका। इसलिए उन्होंने मामले की जांच पंजाब राज्य को हस्तांतरित करने की गुजारिश की थी। मगर इस अर्जी को हाईकोर्ट की जज मनीषा बतरा ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने मत दिया है कि सरकारी अधिवक्ता इस मामले की पैरवी करेंगे, इसके साथ ही याचिका में मामले में जांच पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है, इसलिए मामले को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।
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यह था मामला
बसपा नेता व वकील हरबिलास रज्जूमाजरा जमीन की खरीद फरोख्त का काम करते थे। 24 जनवरी 2025 को नारायणगढ़ के आहलुवालिया पार्क के पास कार सवार बसपा नेता हरबिलास की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। करीब 95 मरले जमीन की रजिस्ट्री के 1.75 करोड़ रुपये के लेनदेन मामले में हरबिलास को बदमाशों ने गोलियां मार दी थीं। कार सवार पुनीत डांग उर्फ चुन्नू को गोली लगी थी व एक अन्य व्यक्ति भी घायल हो गया था। इस मामले में अभी तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और एक आरोपी शूटर सागर एनकाउंटर में ढेर हो चुका है।
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