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Ambala News: कचरा उठान व निस्तारण के लिए 93.95 लाख रुपये की नगर पालिका ने जारी की निविदा
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बराड़ा। नगर पालिका ने शहर को स्वच्छ और कूड़ा मुक्त बनाने के लिए 93.95 लाख रुपये की निविदा जारी की है। इसमें बराड़ा के सभी 16 वार्डों में घर-घर से कचरा इकट्ठा किया जाएगा। कचरे के परिवहन और वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण के लिए भी निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इस योजना के तहत शहर के प्रत्येक घर, दुकान और व्यावसायिक संस्थान से अलग-अलग (गीला और सूखा) कचरा एकत्र किया जाएगा। गौरतलब है कि बराड़ा में वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 12.28 टन कचरा उत्पन्न होता है, जिसे वैज्ञानिक ढंग से ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी चयनित एजेंसी की होगी।
एजेंसियों के लिए विशेष प्रावधान
इस निविदा में स्थानीय और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। हरियाणा की महिला सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों और अनुसूचित जाति से संबंधित समितियों के लिए निविदा शुल्क और सुरक्षा राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। सामान्य बोलीदाताओं के लिए निविदा शुल्क 25,000 रुपये है, जबकि आरक्षित श्रेणियों के लिए यह मात्र 12,500 रुपये रखा गया है।
डिजिटल निगरानी और सख्त नियम
काम में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया को आईटी सक्षम निगरानी प्रणाली से जोड़ा जाएगा। कचरा संग्रहण वाहनों की जीपीएस से ट्रैकिंग की जाएगी। कचरे के निस्तारण की मासिक रिपोर्ट देनी होगी। अगर कोई एजेंसी कचरा प्रबंधन के नियमों का उल्लंघन करती है या लापरवाही बरतती है, तो उस पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान है।
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एजेंसियों के लिए विशेष प्रावधान
इस निविदा में स्थानीय और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। हरियाणा की महिला सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियों और अनुसूचित जाति से संबंधित समितियों के लिए निविदा शुल्क और सुरक्षा राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। सामान्य बोलीदाताओं के लिए निविदा शुल्क 25,000 रुपये है, जबकि आरक्षित श्रेणियों के लिए यह मात्र 12,500 रुपये रखा गया है।
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डिजिटल निगरानी और सख्त नियम
काम में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया को आईटी सक्षम निगरानी प्रणाली से जोड़ा जाएगा। कचरा संग्रहण वाहनों की जीपीएस से ट्रैकिंग की जाएगी। कचरे के निस्तारण की मासिक रिपोर्ट देनी होगी। अगर कोई एजेंसी कचरा प्रबंधन के नियमों का उल्लंघन करती है या लापरवाही बरतती है, तो उस पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान है।
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