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Ambala News: गठित टीम नकली ग्रीन पटाखे करेगी जब्त, खुदरा विक्रेताओं के लाइसेंस होंगे रद्द

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Oct 2024 03:57 AM IST
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The formed team will seize fake green crackers, licenses of retailers will be cancelled
बराड़ा। नकली ग्रीन पटाखे बेचने वालों पर प्रशासन शिकंजा कसेगा। जब्त करने के साथ-साथ विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपमंडलाधीश अश्वनी मलिक ने बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए उपमंडल बराड़ा में ग्रीन पटाखों को छोड़कर पटाखों के भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए। उपमंडलाधीश की ओर से जारी निर्देश में नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए बराड़ा व मुलाना थाना क्षेत्र में टीमों का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि बराड़ा थाना क्षेत्र की टीम में उप तहसीलदार बराड़ा गीता राम, नगरपालिका बराड़ा सचिव राजेश कुमार, थाना प्रबंधक बराड़ा व लीडिंग फायरमैन बराड़ा रामपाल और मुलाना क्षेत्र की टीम में उप तहसीलदार मुलाना आलमगीर, बीडीपीओ बराड़ा सुशील कुमार, थाना प्रबंधक मुलाना व फायरमैन बराड़ा रणदीप होंगे। ओवरऑल इंचार्ज बराड़ा के डीएसपी सुरेश कुमार रहेंगे।
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उन्होंने कहा कि अपने अधिकार क्षेत्र में केवल ग्रीन पटाखों, आतिशबाजी की बिक्री निर्धारित किए गए स्थानों के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर नहीं होनी चाहिए। केवल अधिकृत लाइसेंस धारक की ओर से ही अतिशबाजी, पटाखों की बिक्री की जा सकती है। उपमंडलाधीश बराड़ा कार्यालय की ओर से विस्फोटक नियम के तहत जारी पटाखों के अस्थाई लाइसेंस के अतिरिक्त कोई भी अनधिकृत व्यक्ति आतिशबाजी, पटाखों की बिकी न करें। सरकार की हिदायतों अनुसार केवल ग्रीन पटाखों की ही बिकी हो। लाइसेंस धारकों की ओर से गैर ज्वलनशील टेंट का प्रयोग ही किया जाए। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में आगजनी इत्यादि के बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा के दृष्टिगत यातायात इत्यादि की उचित व्यवस्था हो। मुख्य मार्ग, अतिशबाजी, पटाखों की फुटकर बिक्री के लिए निश्चित किए गए स्थानों पर फायर ब्रिगेड की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निश्चित किए गए, जो दशहरा ग्राउंड बराड़ा व देवी मंदिर मुलाना है। उन्होंने कहा कि गठित टीम नकली ग्रीन पटाखे जब्त करेगी और ऐसे खुदरा विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द करने व आदेशों की उल्लंघन करते पाए जाने पर विस्फोटक नियम 2008 की विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करेंगी।
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