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Ambala News: पार्किंग की व्यवस्था को लेकर कोर्ट ने मांगा जवाब

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 26 Jun 2024 06:52 AM IST
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The court sought an answer regarding the parking arrangement
अंबाला सिटी। शहर के सेक्टर-7 स्थित गैलेक्सी मॉल में पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थानांतरित होने के मामले में मंगलवार को भी कोर्ट में सुनवाई हुई। सेक्टर-7 निवासी याचिकाकर्ता के वकील आशीष गर्ग ने बताया कि मामले में मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। पासपोर्ट सेवा केंद्र ने कोर्ट में रेंट एग्रीमेंट पेश किया। इसके अनुसार केंद्र गैलेक्सी माॅल की पार्किंग को इस्तेमाल कर सकते हैं और बाहर के ओपन एरिया को इस्तेमाल नहीं कर सकते। गर्ग ने बताया कि रेंट एग्रीमेंट में लिखा है कि यहां करीब 20 से 25 वाहनों की पार्किंग है।
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यह केंद्र ने कोर्ट में माना भी है। गर्ग ने बताया कि हमने कोर्ट को बताया है कि पासपोर्ट सेवा केंद्र की ओर से ओपन एरिया में कार पार्क करवाई जा रही है। इस पर कोर्ट ने पासपोर्ट सेवा केंद्र से पार्किंग की क्या व्यवस्था है, इसको लेकर जबाव मांगा है। मामले में कोर्ट ने अब 27 जून लगाई है। वहीं, बीते सोमवार को मामले में सेक्टर-7 रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान एवं अधिवक्ता संदीप सचदेवा अदालत में पेश हुए थे। सेक्टर-7 की रेजिडेंट सोशल कल्चरल एंड वेलफेयर सोसाइटी को भी पार्टी बनाया गया है। उन्होंने भी कोर्ट में गैलेक्सी मॉल और पासपोर्ट सेवा केंद्र के बीच हुए किराए के इकरार नामे की कॉपी की मांग की थी।
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यह है पासपोर्ट सेवा केंद्र से जुड़ा प्रकरण
दरअसल, गैलेक्सी मॉल में पासपोर्ट कार्यालय की शिफ्टिंग को लेकर सेक्टर-7 से अधिवक्ता आशीष गर्ग ने कोर्ट में केस फाइल किया है। यह मामला सिविल जज सीनियर डिविजन कोर्ट में विचाराधीन है। इसके अलावा यहां कार्यालय शिफ्टिंग को लेकर सेक्टर-7 रेसिडेंट्स सोशल एवं कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से भी प्रधानमंत्री, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय चंडीगढ़ में शिकायत दी गई है कि अगर सेक्टर-7 गैलेक्सी मॉल में पासपोर्ट कार्यालय शिफ्ट होता है तो सेक्टर में पार्किंग की व्यवस्था खराब हो जाएगी। इस मामले पर कोर्ट में पिछले दिन भी सुनवाई हुई थी। इसके बाद जुलाई के आखिर में सुनवाई के लिए समय दिया गया था। इसके बाद अचानक से एक विज्ञप्ति जारी कर 24 जून से शिफ्टिंग के लिए कह दिया गया। जिसके बाद याचिकाकर्ता पक्ष ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई।
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