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134ए के तहत पढ़ाई जारी रख सकेंगे पहले से स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 03 Apr 2022 02:39 AM IST
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Students already studying in school will be able to continue studies under 134A
134ए को खत्म करने की घोषणा के बाद अभिभावकों और विद्यार्थियों के बीच बनी असमंजस की स्थिति दूर हो गई है। शिक्षा निदेशालय ने पत्र जारी करते हुए सपष्ट कर दिया है कि जो छात्र पहले से जिन स्कूलों 134ए के तहत शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वह पहले की तरह ही अपनी शिक्षा उसी स्कूल में जारी रख सकेंगे, उन्हें स्कूल से नहीं निकाला जाएगा।
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बता दें कि जब सरकार की ओर से 134ए के को हटाने की घोषणा की गई थी उस समय उन अभिभावकों के मन में दुविधा थी कि जो छात्र पहले से इस नियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं उनका क्या होगा। उस समय विभाग की ओर से भी कोई निर्देश जारी नहीं किए गए थे। अब स्थिति स्पष्ट हो गई है।
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वहीं 134ए के तहत सरकार द्वारा सही तरीके से फीस न देने को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से कोर्ट में केस डाला गया है। अंबाला के सौरभ कपूर ने बताया कि सरकार प्राइवेट स्कूलों को सही तरीके से फीस नहीं दे रही हैं। इसके अलावा उनकी ओर से अन्य कई बिंदु भी स्पष्ट नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर उनकी ओर सरकार के बीच कोर्ट में केस चल रहा है और सितंबर माह में इस केस की सुनवाई है।
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