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Ambala News: नगर निगम से घिसाए जूते, कोर्ट पहुंचे तो 21 दिन में एनडीसी

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 08 Oct 2023 01:59 AM IST
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Shoes worn out by Municipal Corporation, NDC takes 21 days to reach court
अंबाला सिटी। नगर निगम में एनडीसी के लिए आए दिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर निगम प्रबंधन पर आरोप लगते हैं कि वह लंबे समय तक लोगों की एनडीसी को अटकाए रखते हैं।
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कई बार निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। अब नगर निगम से समाधान नहीं हुआ तो लोग अंबाला की पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट की मदद ले रहे हैं। एक ऐसी ही मामले में जिला अंबाला की पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट के एक फैसले ने अंबाला की जनता को राहत देने का काम किया है। दरअसल, अंबाला शहर के निवासी वरुण सिंह, नारायणगढ़ रोड स्थित आशा सिंह गार्डन काॅलोनी की एनडीसी के लिए लंबे समय से निगम के चक्कर काट रहे थे और सिलसिला बदस्तूर जारी रहा।
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इसके बाद वरुण ने अंबाला जिला पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट में एक दरख्वास्त दी, जिसमें उन्होंने अपना सभी रिकॉर्ड दिया और बताया की निगम के अधिकारी उनकी एनडीसी को अटकाए हैं और पिछले कई दिनों से उनकी समस्या पर कोई सुनवाई भी नहीं हो रही।
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अधिकारियों को जारी किया था समन
इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट के द्वारा निगम के साथ अधिकारियों को पेश होने का समन जारी किया गया। जिसमें मुख्य तौर पर नगर निगम कमिश्नर, डीएमसी, एक्सईएन व अन्य शामिल थे। पहली तारीख पर निगम के 5 अधिकारी पेश हुए और निगम के अधिकारियों ने एनडीसी जारी करने का अदालत से कुछ दिन का समय मांगा। शिकायतकर्ता वरुण ने बताया कि अदालत में लगी तीन तारीखों के भीतर ही यानी मात्र 21 दिन के भीतर अपनी एनडीसी प्राप्त कर ली। जहां एक तरफ लोग एनडीसी के नाम पर मोटी रिश्वत देते हैं और कई महीनों तक निगम के चक्कर काटते हैं। अंबाला जिला की पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट ने ये फैसला सुना कर लोगों को राहत देने का काम किया है।


यह है पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट

लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए न्यायालय द्वारा पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट का गठन किया गया है। जिसमें आम लोगों को छोटी- छोटी समस्याओं से राहत देने के लिए डीएलएसए व एडीआर केंद्र बनाए गए हैं। जिसमें अगर किसी भी व्यक्ति को बिजली, सड़क, पानी व अन्य किसी सरकारी विभाग से किसी भी तरीके की समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के मद्देनजर अदालत लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करती है। यानी किसी भी व्यक्ति को निगम से किसी भी तरीके की समस्या का सामना करना पड़ता है या निगम अपनी कार्यशैली में असमर्थ नजर आता है, तो व्यक्ति अपनी शिकायत को पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट जिला अंबाला में प्रस्तुत कर राहत पा सकता है।
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