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Ambala News: बिजली मीटर विवाद में एसडीओ आए सामने, बोले क्लर्क ने की नियमों की अनदेखी
Wed, 16 Jul 2025 02:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
Updated Wed, 16 Jul 2025 02:44 AM IST
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अंबाला। बर्फखाने की जमीन से उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन काटने को लेकर कंज्यूमर क्लर्क पर पहले ही गाज गिर चुकी है। इस मामले में यूनियन भी क्लर्क के समर्थन में धरना दे रही है। दो दिन से चल रहे इस मामले में अब नया मोड़ आया है। मामले में क्लर्क के आरोपों पर एसडीओ आशीष चोपड़ा ने जवाब दिया है। उनका कहना है कि इस मामले में क्लर्क ने नियमों की अनदेखी कर फाइल को आगे बढ़ाया। इसी कारण उन पर कार्रवाई हुई है।
कनेक्शन काटने को लेकर नियमों की हुई अनदेखी
एसडीओ ने बताया कि 11 जुलाई को शाम पांच बजे एक व्यक्ति उनके कार्यालय में आए और उन्होंने बताया कि उसकी साइट से दो मीटर हटा दिए गए हैं। इस पर एलडीसी गीता कुमारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उपभोक्ता के अनुरोध पर मीटर हटाए हैं। यह बात जब संबंधित व्यक्ति को बताई तो उन्होंने जमीन पर अपना दावा पेश किया। ऐसे में उन्हें रिकॉर्ड दिखाने को कहा। जिससे कि मामले की गहराई से जांच की जा सके। एसडीओ ने बताया कि दस्तावेजों देखने पर पता चला कि अदालत में दाखिल याचिका में संजीव मोहन सिंह लिबरहान के नाम पर कब्जे का आदेश था। मगर बिजली मीटरों को स्थायी रूप से काटने के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। न ही कनेक्शन काटने को लेकर सहमति ली गई थी।
फाइल को करना चाहिए था खारिज
एसडीओ ने बताया कि दस्तावेज अधूरे होने के बावजूद, गुरविंदर सीसी द्वारा नए कनेक्शन पोर्टल पर ऑनलाइन फाइल स्वीकार कर ली गई थी। गुरविंदर सीसी द्वारा ऑनलाइन सिस्टम में पीडीसीओ जनरेट किया गया, जिससे मीटर हटा दिए गए। जबकि फाइल को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। इस संबंध में उच्चाधिकारियों को जानकारी दे दी गई। इसके बाद 13 जुलाई को उच्चाधिकारियों ने संबंधित क्लर्क पर कार्रवाई की सिफारिश कर दी। संवाद
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कनेक्शन काटने को लेकर नियमों की हुई अनदेखी
एसडीओ ने बताया कि 11 जुलाई को शाम पांच बजे एक व्यक्ति उनके कार्यालय में आए और उन्होंने बताया कि उसकी साइट से दो मीटर हटा दिए गए हैं। इस पर एलडीसी गीता कुमारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उपभोक्ता के अनुरोध पर मीटर हटाए हैं। यह बात जब संबंधित व्यक्ति को बताई तो उन्होंने जमीन पर अपना दावा पेश किया। ऐसे में उन्हें रिकॉर्ड दिखाने को कहा। जिससे कि मामले की गहराई से जांच की जा सके। एसडीओ ने बताया कि दस्तावेजों देखने पर पता चला कि अदालत में दाखिल याचिका में संजीव मोहन सिंह लिबरहान के नाम पर कब्जे का आदेश था। मगर बिजली मीटरों को स्थायी रूप से काटने के बारे में कोई उल्लेख नहीं था। न ही कनेक्शन काटने को लेकर सहमति ली गई थी।
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फाइल को करना चाहिए था खारिज
एसडीओ ने बताया कि दस्तावेज अधूरे होने के बावजूद, गुरविंदर सीसी द्वारा नए कनेक्शन पोर्टल पर ऑनलाइन फाइल स्वीकार कर ली गई थी। गुरविंदर सीसी द्वारा ऑनलाइन सिस्टम में पीडीसीओ जनरेट किया गया, जिससे मीटर हटा दिए गए। जबकि फाइल को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए था। इस संबंध में उच्चाधिकारियों को जानकारी दे दी गई। इसके बाद 13 जुलाई को उच्चाधिकारियों ने संबंधित क्लर्क पर कार्रवाई की सिफारिश कर दी। संवाद
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