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Ambala News: पुलिस पर हमले के मामले में आरोपी को राहत
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माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला सिटी। हरियाणा-पंजाब को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर हुए किसान आंदोलन केस में कोर्ट ने नवदीप जलबेड़ा को राहत दी है।
पुलिस अधिकारियों ने नवदीप पर हमले का आरोप लगाया था। इसके तहत प्राथमिकी में आईपीसी में हत्या के प्रयास की धारा 307 लगाई थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित शर्मा की अदालत ने सुनवाई करते हुए संबंधित धारा को हटा दिया है। अदालत ने पाया कि इस धारा को साबित करने के लिए पर्याप्त मेडिकल साक्ष्य मौजूद नहीं हैं। अब मामले की सुनवाई अंबाला के एसीजेएम की अदालत में होगी। आरोपी को 6 अप्रैल को एसीजेएम अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। शेष धाराओं (147, 149, 186, 188, 332, 353, 325, पीडीपीपी एक्ट और नेशनल हाईवे एक्ट) के तहत कार्यवाही जारी रहेगी।
बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रोहित जैन ने बताया कि इस मामले में कोर्ट को बताया गया था कि 12 पुलिस कर्मियों के मेडिकल हैं जिनमें जान जाने वाली चोट नहीं थी। चोट के निशान गुत्थमगुत्था की ओर दर्शा रहे थे।
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अंबाला सिटी। हरियाणा-पंजाब को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर हुए किसान आंदोलन केस में कोर्ट ने नवदीप जलबेड़ा को राहत दी है।
पुलिस अधिकारियों ने नवदीप पर हमले का आरोप लगाया था। इसके तहत प्राथमिकी में आईपीसी में हत्या के प्रयास की धारा 307 लगाई थी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित शर्मा की अदालत ने सुनवाई करते हुए संबंधित धारा को हटा दिया है। अदालत ने पाया कि इस धारा को साबित करने के लिए पर्याप्त मेडिकल साक्ष्य मौजूद नहीं हैं। अब मामले की सुनवाई अंबाला के एसीजेएम की अदालत में होगी। आरोपी को 6 अप्रैल को एसीजेएम अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। शेष धाराओं (147, 149, 186, 188, 332, 353, 325, पीडीपीपी एक्ट और नेशनल हाईवे एक्ट) के तहत कार्यवाही जारी रहेगी।
बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रोहित जैन ने बताया कि इस मामले में कोर्ट को बताया गया था कि 12 पुलिस कर्मियों के मेडिकल हैं जिनमें जान जाने वाली चोट नहीं थी। चोट के निशान गुत्थमगुत्था की ओर दर्शा रहे थे।
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