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Ambala News: करोड़ों की संपत्ति के विवाद में कोर्ट से राहत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 16 Nov 2025 02:50 AM IST
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Relief from court in property dispute worth crores
अंबाला। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार की अदालत ने कनाडा निवासी स्टैनली जोसेफ के पक्ष में प्रोबेट याचिका को मंजूरी दे दी है।
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यह फैसला स्टैनली जोसेफ के दिवंगत पिता, विलियम जोसेफ द्वारा निष्पादित वसीयत को प्रमाणित करता है। स्टैनली जोसेफ (40), जो वर्तमान में कनाडा के ब्रैडफोर्ड में रहते हैं, उन्होंने अपने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी संजीव मैथ्यू के माध्यम से यह याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि विलियम जोसेफ की मृत्यु जुलाई 2015 को हुई थी। उनकी पत्नी (स्टैनली की मां) एलिजाबेथ जोसेफ की मृत्यु अक्तूबर 2010 को और बेटी सोनिया जोसेफ की मृत्यु नवंबर 2019 को हुई थी। सोनिया जोसेफ की मृत्यु के बाद, स्टैनली जोसेफ दिवंगत विलियम जोसेफ के एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी हैं। विलियम जोसेफ ने मार्च 2014 को एक वसीयत बनाई की थी, जिसके तहत उन्होंने अपनी सभी चल और अचल संपत्तियों को स्टैनली जोसेफ के पक्ष में वसीयत कर दिया था।

याचिकाकर्ता ने संजीव मैथ्यू, मार्टिन, आइरीन जॉन और एसबीआई के सीनियर एसोसिएट की गवाही पेश की। अदालत ने पाया कि नोटिस दिए जाने के बावजूद प्रतिवादी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए और उन्हें मई 2022 को एक-पक्षीय घोषित कर दिया गया था। अदालत ने सभी सबूतों पर विचार किया। अदालत ने कहा कि वसीयत की प्रति की जांच से स्पष्ट है कि विलियम जोसेफ ने अपनी सभी चल और अचल संपत्ति याचिकाकर्ता के पक्ष में की थी। कोर्ट ने याचिका को सफल मानते हुए अनुमति दी, और याचिकाकर्ता को नियमों के अनुसार अपेक्षित स्टाम्प शुल्क जमा करने पर चल और अचल संपत्तियों से संबंधित प्रोबेट जारी करने का आदेश दिया गया। विलियम जोसेफ द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों में जंडली में दो प्लॉट, जग्गी कॉलोनी में दो प्लॉट, एक प्लॉट सलारहेड़ी में, बचत खातें में लाखों रुपये की जमा राशि, इक्विटी शेयर व म्युच्युल फंड शामिल है। ब्यूरो
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