{"_id":"607b29768ebc3edbca372af1","slug":"railways-to-recover-rs-500-fine-from-without-masks-ambala-news-knl67535988","type":"story","status":"publish","title_hn":"अब स्टेशन पर और ट्रेन में बिना मास्क यात्रा करने वालों से रेलवे वसूलेगा 500 रुपये जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अब स्टेशन पर और ट्रेन में बिना मास्क यात्रा करने वालों से रेलवे वसूलेगा 500 रुपये जुर्माना
विज्ञापन
स्टेशन और ट्रेन में बिना मास्क यात्रा करना यात्रियों को महंगा पड़ेगा। रेलवे ने शनिवार को आदेश जारी कर दिए हैं कि अब ऐसे यात्रियों से जुर्माने के तौर पर 500 रुपये वसूले जाएंगे।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे ने स्टेशनों पर पहले ही सख्ती बरतने के आदेश दिए हुए हैं। आदेशों की अनुपालना का असर अंबाला मंडल के छावनी स्टेशन पर भी पिछले एक हफ्ते से नजर आ रहा है। वाणिज्य विभाग के अधिकारी और टीटीई स्टेशन पर व्यवस्थाएं बनाने में जुटे हुए हैं। प्लेटफार्म के मुख्यद्वार पर ही यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है और कंफर्म टिकट यात्रियों को ही ट्रेन में चढ़ने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन एक बार फिर रेलवे ने सख्ती बढ़ा दी है।
शनिवार को रेलवे बोर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग नीरज अग्रवाल द्वारा जारी आदेशों में सभी जोनल महाप्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि स्टेशन और ट्रेनों में भी यात्रियों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बोर्ड ने रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क न पहनने पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का फैसला किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले 6 महीने तक जारी रहेगा। रेलवे ने अब इसे रेलवे अधिनियम के तहत अपराध के तौर पर शामिल किया है।
विज्ञापन
नियम 2012 के तहत कार्रवाई
कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर, किसी व्यक्ति द्वारा मास्क नहीं पहनने और रेलवे परिसर सहित ट्रेनों में प्रवेश करने और थूकने एवं इस तरह के कृत्य पर रोक लगाना अस्वच्छ परिस्थितियों में शामिल है। इससे जीवन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। इसलिए रेलवे ने परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड नियम, 2012 के तहत 500 रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
कर्मचारियों को दी जानकारी
बोर्ड के आदेशों की अनुपालना के लिए कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। स्टेशन पर भी कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है।
- हरि मोहन, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक।
विज्ञापन
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे ने स्टेशनों पर पहले ही सख्ती बरतने के आदेश दिए हुए हैं। आदेशों की अनुपालना का असर अंबाला मंडल के छावनी स्टेशन पर भी पिछले एक हफ्ते से नजर आ रहा है। वाणिज्य विभाग के अधिकारी और टीटीई स्टेशन पर व्यवस्थाएं बनाने में जुटे हुए हैं। प्लेटफार्म के मुख्यद्वार पर ही यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है और कंफर्म टिकट यात्रियों को ही ट्रेन में चढ़ने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन एक बार फिर रेलवे ने सख्ती बढ़ा दी है।
विज्ञापन
शनिवार को रेलवे बोर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग नीरज अग्रवाल द्वारा जारी आदेशों में सभी जोनल महाप्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि स्टेशन और ट्रेनों में भी यात्रियों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बोर्ड ने रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क न पहनने पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का फैसला किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले 6 महीने तक जारी रहेगा। रेलवे ने अब इसे रेलवे अधिनियम के तहत अपराध के तौर पर शामिल किया है।
विज्ञापन
नियम 2012 के तहत कार्रवाई
कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर, किसी व्यक्ति द्वारा मास्क नहीं पहनने और रेलवे परिसर सहित ट्रेनों में प्रवेश करने और थूकने एवं इस तरह के कृत्य पर रोक लगाना अस्वच्छ परिस्थितियों में शामिल है। इससे जीवन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। इसलिए रेलवे ने परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड नियम, 2012 के तहत 500 रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
कर्मचारियों को दी जानकारी
बोर्ड के आदेशों की अनुपालना के लिए कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। स्टेशन पर भी कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है।
- हरि मोहन, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक।