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Ambala News: अतिक्रमण और होर्डिंग हटाने की तैयारी, 60 को नोटिस

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Apr 2025 01:04 AM IST
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Preparations to remove encroachment and hoardings, notices issued to 60
अंबाला-चंडीगढ़ रोड पर एक भवन पर लगा होर्डिंग। निगम
अंबाला सिटी। शहर में अतिक्रमण और बिना अनुमति के लगाए होर्डिंग हटाने के लिए नगर निगम ने नोटिस देने शुरू कर दिए हैं। निगम की ओर से शहर के अंबाला-राजपुरा हाईवे, पुरानी दिल्ली रोड, अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे पर जंडली तक और शहर में अन्य जगहों पर लगाए होर्डिंग हटाए जाएंगे।
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पहले भी निगम की ओर से इन होर्डिंग और अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई की है, मगर इस बार निगम कार्रवाई के लिए पहले से तैयारी कर रहा है। निगम होर्डिंग उतारने के साथ उनके पोल और खंभे भी हटाएगा। निगम ने अतिक्रमण हटाने के लिए 20 और होर्डिंग हटाने के लिए 40 नोटिस दिए हैं। इन अतिक्रमण को खुद हटाने के लिए निगम की ओर से सात दिन का समय नोटिस में दिया गया है।
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हाईवे के अलावा पुरानी दिल्ली रोड पर होर्डिंग की भरमार
दरअसल, शहर में अंबाला-राजपुरा हाईवे, अंबाला-चंडीगढ़ रोड और पुरानी दिल्ली रोड पर सिविल अस्पताल से लेकर जंडली पुल तक होर्डिंग की भरमार है। निगम ने 40 लोगों को होर्डिंग हटाने के लिए नोटिस दिए हैं। कई लोगों ने अपने दुकान और शोरूम पर भी निगम की बिना अनुमति के होर्डिंग रखे हैं। इस वजह से निगम को तो राजस्व का नुकसान हो रहा है। साथ ही शहर की सुंदरता भी खराब हो रही है। यही नहीं इन होर्डिंग को देखकर लोगों का ध्यान भटकता है, जिस वजह से सड़क हादसे भी होते हैं। निगम की ओर से इन होर्डिंग के लिए समय-समय पर कार्रवाई नहीं की जाती। वहीं, इससे पहले पूर्व मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी शहर में बिना निगम की अनुमति के होर्डिंग लगाने का मुद्दा उठाया था। तब भी निगम ने कार्रवाई की थी, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर वहीं स्थिति बन गई।
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अतिक्रमण हटाने के लिए हो रही कार्रवाई
नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाने को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। बीते दिनों निगम ने बांस बाजार और जंडली क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी। इसके साथ ही 20 ऐसे लोगों को भी नोटिस दिए गए हैं, जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। उन लोगों को सात दिन का समय दिया गया है। निगम की ओर से अब होर्डिंग उतरवाने के साथ ही खंभे व पोल भी हटाए जाएंगे।
कोट्स
शहर में होर्डिंग की भरमार है। इस वजह से राहगीरों का ध्यान भी भटकता है। इससे सड़क हादसे होते हैं। नगर निगम को इन होर्डिंग को लगने ही नहीं देना चाहिए। अगर कोई बिना अनुमति के लगाता है तो उनके ऊपर पैनेल्टी भी लगानी चाहिए।

मिथुन वर्मा अधिवक्ता, पार्षद वार्ड-10
वर्जन
शहर से अतिक्रमण और होर्डिंग हटाने के लिए नोटिस दिए हैं। लोगों को खुद ही अतिक्रमण हटाने के लिए सात दिन का समय दिया है। इसके बाद निगम खुद ही अतिक्रमण और होर्डिंग हटवाएगा। इस बार होर्डिंग के साथ खंभे व पोल भी हटाए जाएंगे।
अदिति, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम।
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