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घी के सैंपल फेल, सिंगला बंधुओं की हाईकोर्ट से याचिका खारिज
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पंसारी बाजार और ट्रेड वेलफेयर एसो. के प्रधान रहे विकास सिंगला और उनके भाई अमित सिंगला की दिक्कतें बढ़ गईं हैं। करीब एक माह से फरार चल रहे दोनों भाइयों की अग्रिम जमानत याचिका को सोमवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं, दूसरी ओर 22 जनवरी को खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लिए गए देसी घी के सैंपलों की रिपोर्ट भी लैब से आ गई है। लैब की जांच रिपोर्ट में सात में से दो सैंपल फेल पाए गए हैं। ऐसे में अब खाद्य सुरक्षा विभाग भी दोनों भाइयों पर शिकंजा सकते हुए आगामी कार्रवाई को अंजाम देगा।
सोमवार को हाईकोर्ट में सिंगला भाइयों की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका वापस लेने की छूट देते हुए इसे खारिज कर दिया। मतलब एकदम साफ अभी भी सिंगला बंधुओं के पास दोबारा से याचिका दाखिल करने का मौका है। दरअसल हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान बेहतर तथ्यों के साथ याचिका को दोबारा से फाइल करने की छूट दोनों भाइयों को दी है।
खाने अयोग्य पाया देसी घी
लैब की जांच में दोनों देसी घी के सैंपल खाने अयोग्य पाए गए। उनमें तेल की मिलावट की गई थी। हरियाणा फ्रेश एगमार्क देसी घी करीब 1150 लीटर सील किया गया था, जबकि अगले दिन गाड़ी से जांच के दौरान मधुरत्न देेसी घी करीब 100 लीटर बरामद हुआ था दोनों जांच में फेल हुए हैं।
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अब आगे क्या
अब इस मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग दोनों भाइयों को नोटिस जारी करते हुए अपनी बात को रखने का मौका देगा। 30 दिन का नोटिस जारी करने के बाद यदि दोनों संतोषजनक जवाब नहीं देते तो खाद्य सुरक्षा विभाग अपने कमिश्नर से अनुमति लेकर कोर्ट में केस दायर करेगा। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो कम से कम छह माह से एक साल तक की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना या दोनों भी किए जा सकते हैं।
देसी घी के दो सैंपल फेल आए हैं। इनमें हरियाणा फ्रेस एगमार्क देसी घी, जोकि 1150 लीटर था और मधुरत्न देसी घी जोकि करीब 100 लीटर था और एक गाड़ी से बरामद किया गया था दोनों के सैंपल फेल हुए हैं। नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।
- सुभाष चंद, डीएफएसओ।
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सोमवार को हाईकोर्ट में सिंगला भाइयों की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका वापस लेने की छूट देते हुए इसे खारिज कर दिया। मतलब एकदम साफ अभी भी सिंगला बंधुओं के पास दोबारा से याचिका दाखिल करने का मौका है। दरअसल हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान बेहतर तथ्यों के साथ याचिका को दोबारा से फाइल करने की छूट दोनों भाइयों को दी है।
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खाने अयोग्य पाया देसी घी
लैब की जांच में दोनों देसी घी के सैंपल खाने अयोग्य पाए गए। उनमें तेल की मिलावट की गई थी। हरियाणा फ्रेश एगमार्क देसी घी करीब 1150 लीटर सील किया गया था, जबकि अगले दिन गाड़ी से जांच के दौरान मधुरत्न देेसी घी करीब 100 लीटर बरामद हुआ था दोनों जांच में फेल हुए हैं।
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अब आगे क्या
अब इस मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग दोनों भाइयों को नोटिस जारी करते हुए अपनी बात को रखने का मौका देगा। 30 दिन का नोटिस जारी करने के बाद यदि दोनों संतोषजनक जवाब नहीं देते तो खाद्य सुरक्षा विभाग अपने कमिश्नर से अनुमति लेकर कोर्ट में केस दायर करेगा। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो कम से कम छह माह से एक साल तक की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना या दोनों भी किए जा सकते हैं।
देसी घी के दो सैंपल फेल आए हैं। इनमें हरियाणा फ्रेस एगमार्क देसी घी, जोकि 1150 लीटर था और मधुरत्न देसी घी जोकि करीब 100 लीटर था और एक गाड़ी से बरामद किया गया था दोनों के सैंपल फेल हुए हैं। नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।
- सुभाष चंद, डीएफएसओ।