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Ambala News: ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव से पहले शिक्षकों की छुटि्टयां घटाईं
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अंबाला। हरियाणा शिक्षा विभाग ने आगामी ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव को पारदर्शी बनाने के लिए तैयारी कर ली है। विभाग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्थानांतरण प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। अब किसी भी शिक्षक को 89 दिन से अधिक का अवकाश नहीं मिल सकेगा। वहीं, एमआईएस पोर्टल पर शिक्षकों का सेवा रिकॉर्ड व अन्य डेटा दुरुस्त न करने पर संबंधित मुख्य शिक्षकों व प्रभारियों के खिलाफ सीधी अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, ट्रांसफर ड्राइव के दौरान शिक्षकों को बहिष्कृत श्रेणी (एक्सक्लूडेड कैटेगरी) का लाभ उठाकर तबादला प्रक्रिया से बचने या उसमें गड़बड़ी करने की अनुमति नहीं होगी। यही वजह है कि 89 दिन से अधिक की छुट्टियों पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। केवल अत्यंत आपातकालीन स्थिति में ही विशेष अनुमति से अवकाश मिल सकेगा।
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एमआईएस पोर्टल का डेटा होगा अपडेट
विभाग ने स्पष्ट किया है कि एमआईएस पोर्टल पर दर्ज शिक्षकों का डेटा (जैसे- कार्यकाल, स्कूल में ठहरने की अवधि और विषयवार जानकारी, एसीआर आदि) पूरी तरह सटीक होना चाहिए। डेटा अपडेट न करने या गलत जानकारी फीड होने पर संबंधित स्कूल हेड और प्रभारियों को सीधे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस पूरी प्रक्रिया की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। डीईओ को अपने-अपने जिलों का डेटा सत्यापित कर जल्द से जल्द रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के आदेश सौंपे गए हैं। विभाग के इस रुख से तबादला प्रक्रिया में होने वाली धांधली और देरी पर नकेल कसेगी।
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वर्जन
आगामी ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव को लेकर शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी कर्मचारी को 89 दिन से ज्यादा का अवकाश न दिया जाए। इस संबंध में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों सहित स्कूल मुखियाओं व प्रभारियों को जानकारी दे दी गई है। वहीं एमआईएस पोर्टल पर अगर शिक्षक का डाटा लंबित होगा तो संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सुधीर कालड़ा, जिला शिक्षा अधिकारी, अंबाला
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शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, ट्रांसफर ड्राइव के दौरान शिक्षकों को बहिष्कृत श्रेणी (एक्सक्लूडेड कैटेगरी) का लाभ उठाकर तबादला प्रक्रिया से बचने या उसमें गड़बड़ी करने की अनुमति नहीं होगी। यही वजह है कि 89 दिन से अधिक की छुट्टियों पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। केवल अत्यंत आपातकालीन स्थिति में ही विशेष अनुमति से अवकाश मिल सकेगा।
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एमआईएस पोर्टल का डेटा होगा अपडेट
विभाग ने स्पष्ट किया है कि एमआईएस पोर्टल पर दर्ज शिक्षकों का डेटा (जैसे- कार्यकाल, स्कूल में ठहरने की अवधि और विषयवार जानकारी, एसीआर आदि) पूरी तरह सटीक होना चाहिए। डेटा अपडेट न करने या गलत जानकारी फीड होने पर संबंधित स्कूल हेड और प्रभारियों को सीधे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस पूरी प्रक्रिया की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। डीईओ को अपने-अपने जिलों का डेटा सत्यापित कर जल्द से जल्द रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के आदेश सौंपे गए हैं। विभाग के इस रुख से तबादला प्रक्रिया में होने वाली धांधली और देरी पर नकेल कसेगी।
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आगामी ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव को लेकर शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी कर्मचारी को 89 दिन से ज्यादा का अवकाश न दिया जाए। इस संबंध में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों सहित स्कूल मुखियाओं व प्रभारियों को जानकारी दे दी गई है। वहीं एमआईएस पोर्टल पर अगर शिक्षक का डाटा लंबित होगा तो संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सुधीर कालड़ा, जिला शिक्षा अधिकारी, अंबाला