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Ambala News: शहर में अतिक्रमण मामले में अब एक ओर अधिवक्ता जाएंगे हाईकोर्ट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 23 Aug 2025 10:10 PM IST
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Now one more advocate will go to High Court in encroachment case in the city
माई सिटी रिपोर्टर
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अंबाला सिटी। शहर में अतिक्रमण के लिए नगर निगम की दिक्कतें बढ़ने लगी हैं। हाईकोर्ट में अतिक्रमण के मामले में एक और अधिवक्ता हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अधिवक्ता गोपाल गुप्ता ने बताया कि उन्होंने पूर्व में स्थानीय अदालत में शहर में अतिक्रमण को लेकर याचिका लगाई थी, जिसमें नगर निगम ने हलफनामा दिया था कि संबंधित क्षेत्रों से अतिक्रमण हटा दिया गया है। मगर हकीकत में अतिक्रमण कुछ दिन के लिए ही हटा और अब वहां पर दोबारा से अतिक्रमण हो गया है, इसके बाद भी उन्होंने नगर निगम प्रशासन से अतिक्रमण हटाने को कहा मगर कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसे में हाल ही में हाईकोर्ट से आए निर्णय के लिए अधिवक्ता इसी मामले में एक पक्षकार बनने के लिए हाईकोर्ट में एप्लीकेशन देंगे, इसमें ओल्ड दिल्ली रोड, पुलिस लाइन आदि क्षेत्र शामिल हैं।




नगर निगम पर हाईकोर्ट ने जताई थी नाराजगी

याचिकाकर्ता अंबाला शहर निवासी संजय खेड़ा ने हाईकोर्ट में वर्ष 2020 में हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए दशमेश मार्केट, ओल्ड दिल्ली रोड, कालका मोड़, जीटी रोड पर गोदाम, पुलिस लाइन चौक, इंको चौक पर अतिक्रमण की जानकारी दी थी। सुबूत के तौर पर फोटो भी लगाए थे, जिस पर नगर निगम अधिकारियों ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया था कि उन्होंने अतिक्रमण हटा दिया है। जबकि हकीकत में अतिक्रमण आज भी बरकरार है। इसी को लेकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना दायर कर दी थी। जिस पर कोर्ट ने नगर निगम प्रशासन को फटकार लगाई थी। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 15 सितंबर तय की है।
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