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Ambala News: कांग्रेस प्रत्याशी को स्पष्टीकरण के लिए थमाया नोटिस
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अंबाला सिटी। अंबाला शहर में निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पर शुक्रवार को भाजपा नेता एकत्रित होकर कांग्रेस प्रत्याशी के आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत लेकर पहुंचे। इस शिकायत के बाद एमसीएमसी कमेटी ने कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी को स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी किया।
इस मामले में कांग्रेस प्रत्याशी वरुण का कहना है इस मामले की अभी तक उन्हें जानकारी नहीं है। भाजपा नेता संदीप सचदेवा सहित अन्य लोगो ने निर्वाचन अधिकारी को शिकायत देते हुए बताया कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र में शनिवार को मतदान होना है। मतदान को प्रभावित करने के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता का कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी ने उल्लंघन किया है। इस दौरान आरोप लगाया कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अपने फोटो वाले और अपनी पार्टी के नेताओं के फोटो वाले हैंडबिल अखबारों के माध्यम से पूरी लोकसभा क्षेत्र में बटवाए।
इस पर प्रिंटिंग प्रेस और नंबर अंकित नहीं है। इसकी एमसीएमसी कमेटी से अनुमति ली गई है या नहीं इसकी जांच की जाए और संबंधित प्रत्याशी पर कार्रवाई की जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालीन ने बताया कि संबंधित प्रत्याशी को नोटिस देकर जवाब मांगा है। जो भी नियमानुसार प्रक्रिया होगी वह अमल में लाई जाएगी। कोई भी प्रचार सामग्री के प्रकाशन कराने पर एमसीएमसी कमेटी से अनुमति प्रमाण पत्र लेनी पड़ती है। प्रचार सामग्री पर नंबर, प्रिंटिंग प्रेस का नाम भी अंकित होता है। इसमें प्रकाशन कराने वाला प्रत्याशी और प्रिंटिंग प्रेस बराबर की जवाबदेही रखते हैं।
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इस मामले में कांग्रेस प्रत्याशी वरुण का कहना है इस मामले की अभी तक उन्हें जानकारी नहीं है। भाजपा नेता संदीप सचदेवा सहित अन्य लोगो ने निर्वाचन अधिकारी को शिकायत देते हुए बताया कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र में शनिवार को मतदान होना है। मतदान को प्रभावित करने के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता का कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी ने उल्लंघन किया है। इस दौरान आरोप लगाया कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अपने फोटो वाले और अपनी पार्टी के नेताओं के फोटो वाले हैंडबिल अखबारों के माध्यम से पूरी लोकसभा क्षेत्र में बटवाए।
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इस पर प्रिंटिंग प्रेस और नंबर अंकित नहीं है। इसकी एमसीएमसी कमेटी से अनुमति ली गई है या नहीं इसकी जांच की जाए और संबंधित प्रत्याशी पर कार्रवाई की जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालीन ने बताया कि संबंधित प्रत्याशी को नोटिस देकर जवाब मांगा है। जो भी नियमानुसार प्रक्रिया होगी वह अमल में लाई जाएगी। कोई भी प्रचार सामग्री के प्रकाशन कराने पर एमसीएमसी कमेटी से अनुमति प्रमाण पत्र लेनी पड़ती है। प्रचार सामग्री पर नंबर, प्रिंटिंग प्रेस का नाम भी अंकित होता है। इसमें प्रकाशन कराने वाला प्रत्याशी और प्रिंटिंग प्रेस बराबर की जवाबदेही रखते हैं।
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