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Ambala News: नियमों की अनदेखी पर न मिलेगा यात्रा भत्ता
Wed, 15 Jul 2026 01:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
Updated Wed, 15 Jul 2026 01:02 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल ने यात्रा भत्ते के दावों को लेकर नियमों में सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। मंडल कार्यालय ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं कि यदि यात्रा भत्ते के बिलों में निर्धारित नियमों की अनदेखी की गई, तो उन दावों को खारिज कर दिया जाएगा।
मंडल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, यात्रा भत्ता जमा करने की अंतिम तिथि हर महीने की 10 तारीख निर्धारित की गई है। इस तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी दावे पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
गलतियों पर खारिज होंगे दावे : अंबाला मंडल ने स्पष्ट किया है कि लेखा विभाग द्वारा कुछ त्रुटियां चिह्नित की गई हैं। जिनके पाए जाने पर यात्रा भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके तहत बिल में किसी भी प्रकार की ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए और न ही उस पर वाइटनर का प्रयोग किया जाना चाहिए। बिल कटा-फटा नहीं होना चाहिए और उसे केवल नीले पेन से ही भरा जाना चाहिए। बिल केवल रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा पर ही मान्य होगा। इसके अलावा, यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए (सिर्फ ‘’ऑफिस कार्य’’ लिखना मान्य नहीं होगा) और परिवहन के साधन का उल्लेख करना अनिवार्य है। दावे को भेजने से पूर्व उस पर मुख्यालय और खंड के राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर होना अनिवार्य है। यदि किसी कर्मचारी को अवकाश के दिन ड्यूटी पर भेजा जाता है, तो बिल के साथ अवकाश प्रमाण पत्र और सक्षम अधिकारी की मुहर लगाना आवश्यक है।
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मंडल कार्यालय के संबंधित विभाग ने संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों से इन नियमों का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि दावों के भुगतान में किसी प्रकार की बाधा न आए।
यशनजीत सिंह, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, अंबाला मंडल।
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मंडल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, यात्रा भत्ता जमा करने की अंतिम तिथि हर महीने की 10 तारीख निर्धारित की गई है। इस तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी दावे पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
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गलतियों पर खारिज होंगे दावे : अंबाला मंडल ने स्पष्ट किया है कि लेखा विभाग द्वारा कुछ त्रुटियां चिह्नित की गई हैं। जिनके पाए जाने पर यात्रा भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके तहत बिल में किसी भी प्रकार की ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए और न ही उस पर वाइटनर का प्रयोग किया जाना चाहिए। बिल कटा-फटा नहीं होना चाहिए और उसे केवल नीले पेन से ही भरा जाना चाहिए। बिल केवल रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा पर ही मान्य होगा। इसके अलावा, यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए (सिर्फ ‘’ऑफिस कार्य’’ लिखना मान्य नहीं होगा) और परिवहन के साधन का उल्लेख करना अनिवार्य है। दावे को भेजने से पूर्व उस पर मुख्यालय और खंड के राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर होना अनिवार्य है। यदि किसी कर्मचारी को अवकाश के दिन ड्यूटी पर भेजा जाता है, तो बिल के साथ अवकाश प्रमाण पत्र और सक्षम अधिकारी की मुहर लगाना आवश्यक है।
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मंडल कार्यालय के संबंधित विभाग ने संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों से इन नियमों का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि दावों के भुगतान में किसी प्रकार की बाधा न आए।
यशनजीत सिंह, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, अंबाला मंडल।