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दुकानदारों के विरोध पर बैंरग लौटे एमसीए कर्मी

Fri, 14 Feb 2014 01:06 AM IST
अमर उजाला अंबाला
अमर उजाला अंबाला Updated Fri, 14 Feb 2014 01:06 AM IST
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MCA workers returned to protest shoppers
अंबाला सिटी।  शहर में पुरानी अनाज मंडी में नगर निगम के नौ दुकानदारों को बिना अनुमति अवैध रूप से दुकानों के बाहर कब्जा करना मंहगा पड़ गया। इन दुकानदारों ने शटर हटाने आई एमसीए की टीम और पुलिसका वीरवार दोपहर विरोध किया और जमकर हंगामा मचाया।
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शाम को इस हंगामे और विरोध का खामियाजा दुकानों को भुगतना पड़ा। डीसी के आदेश पर वीरवार शाम को नौ दुकानदारों को नोटिस जारी कर दुकानें खाली करने के आदेश थमा दिए गए। दुकानदारों ने दुकान खाली करने के आदेश रिसीव नहीं किए । इसलिए एमसीए कर्मचारियों ने दुकान खाली करने के नोटिस उनकी दुकानों के बाहर ही चस्पा कर दिए। इससे दुकानदार में हड़कंप मच गया।
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बिना अनुमति दुकानों के बरामदों में लगा लिए थे शटर
शहर के पुरानी अनाज मंडी स्थित नौ दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर स्थित बरामदों को भी अपनी दुकानाें में कवर करते हुए उसके बाहर शटर लगा लिए। चूंकि यह दुकानदार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अंबाला (एमसीए) के किराएदार है ,इसलिए हर तरह के निर्माण की अनुमति एमसीए से लेना अनिवार्य है। मगर यहां दुकानदारों ने बिना अनुमति ही बरामदों को अपनी दुकान में शामिल कर वहां शटर लगा लिए। शिकायत मिलने पर वीरवार दोपहर को एमसीए की टीम पुलिस सहित इन शटराें को गिराने पुरानी अनाज मंडी पहुंची। अभी एमसीए की टीम ने अपनी कार्रवाई शुरू भी नहीं की थी कि दुकानदारों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए वहां हंगामा खड़ा दिया। जिसके चलते एमसीए की टीम और पुलिस को मजबूरन मौके से बिना कार्रवाई वापिस लौटना पड़ा।
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डीसी हुए नाराज, दुकानें खाली करने के आदेश
बैंरग लौटी एमसीए की टीम ने सारी सूचना से एमसीए कमिश्नर एंव डीसी अंबाला को अवगत करवाया। डीसी अंबाला एमसीए के किराएदार दुकानदार के इस रवैये से बेहद नाराज हुए। इसी नाराजगी के चलते डीसी अंबाला ने शाम को ही एमसीए अफसरों को दुकानदार किराएदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश किए। इसी कार्रवाई के चलते पुरानी अनाज मंडी मेें अवैध रूप से शटर लगाने वाले और हंगामा करने वाले नौ किराएदार दुकानदारों का किरायानामा रद्द कर दिया गया और उन्हें तुरंत प्रभाव दुकानें खाली करने के आदेश दे दिए गए है। अचानक इन आदेशों से दुकानदार सकते में है।
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