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Ambala News: नशीली दवा की तस्करी में दोषी को 10 साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Feb 2026 01:57 AM IST
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Man sentenced to 10 years in prison for drug trafficking
अंबाला सिटी। नशीली दवाओं की तस्करी के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी शेर सिंह को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार बंसल की अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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जुर्माना न भरने की सूरत में उसे दो साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि नशीली दवाओं का कारोबार समाज के लिए नासूर है, इसलिए दोषी के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को हिरासत में लेकर अंबाला सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। मामले में एक अन्य आरोपी ओंकार सिंह का भी जिक्र दस्तावेज में किया है। छह साल पहले दर्ज हुई थी प्राथमिकी: यह मामला 21 मई 2020 का है। एसटीएफ अंबाला की टीम को सूचना मिली थी कि शहजादपुर निवासी शेर सिंह अपनी मोटरसाइकिल पर नशीली दवाइयां लेकर बेचने जा रहा है। पुलिस ने टी-प्वाइंट छज्जू माजरा रोड पर नाकाबंदी कर उसे पकड़ा था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से बड़ी मात्रा में नशे की गोलियां बरामद हुई थीं। इसमें दो प्रकार की 4040 गोलियां शामिल थीं।
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