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Ambala News: निरक्षर नहीं लड़ सकते चुनाव
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अंबाला सिटी। प्रदेश में कुल 33 नगर निकायों (आठ नगर निगमों, चार नगर परिषदों और 21 नगरपालिका समितियों) के चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। इनमें अंबाला जिले से नगर निगम मेयर के उपचुनाव, अंबाला सदर से नगर परिषद और बराड़ा नगरपालिका समिति भी शामिल है।
अहम बात है कि निरक्षर नगर निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए अलग-अलग श्रेणियों में शैक्षिक योग्यता को अनिवार्य किया गया है। शहर के सेक्टर सात निवासी हेमंत कुमार बताते हैं कि वर्ष 2016 में हरियाणा म्युनिसिपल कानून, 1973 के अनुसार मेयर या निकाय के सदस्य का दसवीं पास होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति वर्ग के पुरुष और हर वर्ग की महिला के लिए मेयर और वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आठवीं पास होना आवश्यक है।
वार्डों से चुनाव लड़ने वाली अनुसूचित जाति वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए पांचवीं पास होना ही पर्याप्त है। पिछड़ी जाति (बीसी ) के पुरुष या महिला उम्मीदवार के लिए कोई रियायत नहीं है। उन पर सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के तौर पर ही योग्यता का पैमाना लागू होंगे। इसका अर्थ यह है कि निरक्षर व्यक्ति नगर निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। संवाद
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अहम बात है कि निरक्षर नगर निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए अलग-अलग श्रेणियों में शैक्षिक योग्यता को अनिवार्य किया गया है। शहर के सेक्टर सात निवासी हेमंत कुमार बताते हैं कि वर्ष 2016 में हरियाणा म्युनिसिपल कानून, 1973 के अनुसार मेयर या निकाय के सदस्य का दसवीं पास होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति वर्ग के पुरुष और हर वर्ग की महिला के लिए मेयर और वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आठवीं पास होना आवश्यक है।
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वार्डों से चुनाव लड़ने वाली अनुसूचित जाति वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए पांचवीं पास होना ही पर्याप्त है। पिछड़ी जाति (बीसी ) के पुरुष या महिला उम्मीदवार के लिए कोई रियायत नहीं है। उन पर सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के तौर पर ही योग्यता का पैमाना लागू होंगे। इसका अर्थ यह है कि निरक्षर व्यक्ति नगर निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। संवाद
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