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नगर निगम को कार्रवाई का आदेश
अंबाला
Updated Sat, 30 Nov 2013 04:48 PM IST
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अंबाला छावनी के इंदिरा पार्क और धोबी घाट के साथ सटी सरकार की करोड़ों रुपये की लीज लैंड सर्वे नंबर 164-सी (राबर्ट पवेलियन) पर कब्जा करने को लेकर किए गए फर्जीवाड़े को लेकर हाईकोर्ट में डाली गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।
हाईकोर्ट ने नगर निगम को करोड़ों रुपये की जमीन के मामले में कानून सम्मत कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। इस मामले में रिटायर्ड मास्टर एमएल शर्मा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका लगाई हुई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डबल बैंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी।
इस मामले में हाईकोर्ट को बताया गया था कि इस जमीन के मामले में अभी निचली अदालत में केस चल रहे हैं और पेंडिंग है। इसलिए हाईकोर्ट ने भी इस जनहित याचिका को डिसमिस करने के आदेश जारी कर दिए थे।
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मगर याची के वकील ने इन आदेशों पर हाईकोर्ट में फिर से अपील लगाते हुए हाईकोर्ट को बताया कि सर्वे नंबर 164-सी के मामले में निचली अदालत में कोई केस पेंडिंग नहीं है।
हाईकोर्ट ने इन तथ्यों की जांच करते हुए नगर निगम अंबाला को आदेश दिए हैं कि यदि सर्वे नंबर 164-सी के मामले में निचली अदालतों में कोई केस पेंडिंग नहीं है, तो निगम इस जमीन के मामले में कानून सम्मत कार्रवाई करें।
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हाईकोर्ट ने नगर निगम को करोड़ों रुपये की जमीन के मामले में कानून सम्मत कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। इस मामले में रिटायर्ड मास्टर एमएल शर्मा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका लगाई हुई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डबल बैंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी।
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इस मामले में हाईकोर्ट को बताया गया था कि इस जमीन के मामले में अभी निचली अदालत में केस चल रहे हैं और पेंडिंग है। इसलिए हाईकोर्ट ने भी इस जनहित याचिका को डिसमिस करने के आदेश जारी कर दिए थे।
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मगर याची के वकील ने इन आदेशों पर हाईकोर्ट में फिर से अपील लगाते हुए हाईकोर्ट को बताया कि सर्वे नंबर 164-सी के मामले में निचली अदालत में कोई केस पेंडिंग नहीं है।
हाईकोर्ट ने इन तथ्यों की जांच करते हुए नगर निगम अंबाला को आदेश दिए हैं कि यदि सर्वे नंबर 164-सी के मामले में निचली अदालतों में कोई केस पेंडिंग नहीं है, तो निगम इस जमीन के मामले में कानून सम्मत कार्रवाई करें।