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रामबाग और अपना घर रोड पर कूड़ा फेंका तो लगेगा 5 हजार रुपये तक जुर्माना
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If you throw garbage on Rambagh and Apna Ghar road, you will be fined up to 5 thousand rupees.
- फोटो : Ambala
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अंबाला। रामबाग रोड पर नमस्ते चौक और अपना घर रोड के आसपास कूड़ा, गोबर इत्यादि फेंकने पर 1 हजार से 5000 हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। नगर परिषद ने इस बारे में वहां फ्लैक्स भी लगा दिए हैं। यह सब नगर परिषद ने स्थायी लोक अदालत की सख्ती के बाद किया है।
दरअसल इस रोड पर पड़ी गंदगी की सफाई के लिए अधिवक्ता आदित्य वर्मा को स्थायी लोक अदालत की शरण लेनी पड़ रही है। बार-बार शिकायतों के बावजूद जब नगर परिषद ने अधिवक्ता की सुनवाई नहीं की तो उन्होंने इस मामले में इसी वर्ष स्थायी लोक अदालत में याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान 19 अगस्त को कोर्ट ने रामबाग रोड पर फैली गंदगी के सफाए और वहां पर नियमित व्यवस्था बनाए रखने आदेश दिए थे। अपने आदेशों में स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन एसएल शर्मा ने कहा था कि यहां पर जागरूकता व जुर्माना बताने के लिए लोहे की स्थायी बोर्ड लगाए जाएं ताकि लोग कूड़ा और गोबर डालते हुए विचार करें।
शुक्रवार को दोबारा से इस मामले की सुनवाई हुई। परिषद की ओर से कोर्ट क्लर्क नवनीत और नप के अधिवक्ता पुनीत सिरपोल कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि मौके पर फ्लैक्स लगवा दिए गए हैं। इन पर अंकित कर दिया है कि यहां कूड़ा और गोबर इत्यादि गंदगी डालने वालों पर एक हजार से पांच हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। इस पर याची एवं अधिवक्ता आदित्य ने कहा कि लोहे के बोर्ड लगवाए जाने की बात हुई थी। फ्लैक्स तो आसानी उखाड़े जा सकते हैं। स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन ने नगर परिषद को 14 सितंबर से पहले वहां लोहे के बोर्ड लगवाने के आदेश दिए।
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दरअसल इस रोड पर पड़ी गंदगी की सफाई के लिए अधिवक्ता आदित्य वर्मा को स्थायी लोक अदालत की शरण लेनी पड़ रही है। बार-बार शिकायतों के बावजूद जब नगर परिषद ने अधिवक्ता की सुनवाई नहीं की तो उन्होंने इस मामले में इसी वर्ष स्थायी लोक अदालत में याचिका दायर की थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान 19 अगस्त को कोर्ट ने रामबाग रोड पर फैली गंदगी के सफाए और वहां पर नियमित व्यवस्था बनाए रखने आदेश दिए थे। अपने आदेशों में स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन एसएल शर्मा ने कहा था कि यहां पर जागरूकता व जुर्माना बताने के लिए लोहे की स्थायी बोर्ड लगाए जाएं ताकि लोग कूड़ा और गोबर डालते हुए विचार करें।
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शुक्रवार को दोबारा से इस मामले की सुनवाई हुई। परिषद की ओर से कोर्ट क्लर्क नवनीत और नप के अधिवक्ता पुनीत सिरपोल कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि मौके पर फ्लैक्स लगवा दिए गए हैं। इन पर अंकित कर दिया है कि यहां कूड़ा और गोबर इत्यादि गंदगी डालने वालों पर एक हजार से पांच हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। इस पर याची एवं अधिवक्ता आदित्य ने कहा कि लोहे के बोर्ड लगवाए जाने की बात हुई थी। फ्लैक्स तो आसानी उखाड़े जा सकते हैं। स्थायी लोक अदालत के चेयरमैन ने नगर परिषद को 14 सितंबर से पहले वहां लोहे के बोर्ड लगवाने के आदेश दिए।
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