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Ambala News: हाईकोर्ट का आदेश जिला जज के यहां लगाएं नामांकन याचिका
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अंबाला सिटी। कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी कुलविंदर कौर द्वारा भाजपा की मेयर प्रत्याशी अक्षिता सैनी के नामांकन को लेकर लगाई याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति दीपक मनचंदा की डबल बैंच ने इस मामले को सोमवार को सुना।
कांग्रेस प्रत्याशी के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में पहले जिला जज के यहां याचिका लगाने को कहा है। ऐसे में अब चुनाव परिणाम आने के बाद वह इस मामले पर आगामी फैसला देंगे।
दरअसल नियमानुसार अगर किसी को नामांकन से जुड़ी समस्या है ताे वह पहले जिला जज के यहां चुनाव नामांकन याचिका लगा सकता है। हाईकोर्ट चुनाव आयोग के मामले में प्रक्रिया के दौरान सीधे हस्तक्षेप नहीं करता है। गौरतलब है कि कांग्रेस प्रत्याशी ने आरोप लगाया था कि अक्षिता सैनी ने अपने परिवार से जुड़ी जानकारी छिपाई है। रिटर्निंग अफसर ने इस बात को दरकिनार किया और इसे एक क्लेरिकल त्रुटि माना था। ब्यूरो
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कांग्रेस प्रत्याशी के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में पहले जिला जज के यहां याचिका लगाने को कहा है। ऐसे में अब चुनाव परिणाम आने के बाद वह इस मामले पर आगामी फैसला देंगे।
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दरअसल नियमानुसार अगर किसी को नामांकन से जुड़ी समस्या है ताे वह पहले जिला जज के यहां चुनाव नामांकन याचिका लगा सकता है। हाईकोर्ट चुनाव आयोग के मामले में प्रक्रिया के दौरान सीधे हस्तक्षेप नहीं करता है। गौरतलब है कि कांग्रेस प्रत्याशी ने आरोप लगाया था कि अक्षिता सैनी ने अपने परिवार से जुड़ी जानकारी छिपाई है। रिटर्निंग अफसर ने इस बात को दरकिनार किया और इसे एक क्लेरिकल त्रुटि माना था। ब्यूरो
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