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Haryana News: अभी लागू नहीं होंगे प्रदेश में कलेक्टर रेट, एफसीआर ने रोका

Sun, 31 Dec 2023 12:30 AM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, अंबाला सिटी (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, अंबाला सिटी (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sun, 31 Dec 2023 12:30 AM IST
सार

एक जनवरी से नए कलेक्टर रेट लागू करने के पहले आदेश दिए गए थे। प्रदेश में हर जिले में नए कंप्यूटर आधारित कलेक्टर रेट बना भी लिए गए हैं। 

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Haryana News: Collector rates will not be implemented in the state now, FCR stopped
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : social media

विस्तार

हरियाणा के सभी जिलों में एक जनवरी से नए कलेक्टर रेट जारी होने वाले थे। अब इन्हें कुछ देरी से लागू किया जाएगा। इन कलेक्टर रेटों को मौजूदा समय में लागू करने का फैसला एफसीआर ने स्थगित कर दिया गया है। इस फैसले से लोगों को कुछ दिन के लिए राहत मिली है। क्योंकि जब तक नए कलेक्टर रेट लागू नहीं होते हैं तब तक लाेग पुराने रेटों में ही अपनी जमीन या मकान की रजिस्ट्री करा सकते हैं।

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नए कलेक्टर रेट लागू होने के बाद से कई व्यावसायिक व घरेलू संपत्तियों के सरकारी रेटों में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। हालांकि इससे पहले सभी जिले में जिला प्रशासन व राजस्व विभाग ने नए कलेक्टर रेट को लेकर अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। बस इन्हें एक जनवरी 2024 से लागू करना था। ऐसे में शुक्रवार रात को ही इस संबंध में जिला राजस्व अधिकारियों को एफसीआर से सूचित किया गया।
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कलेक्टर रेट लागू करने की तिथि निश्चित नहीं
अब नए कलेक्टर रेट कब से लागू किए जाएंगे इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। क्योंकि एफसीआर ने आगामी आदेशों तक पुराने कलेक्टर रेट के आधार पर ही रजिस्ट्री करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में लोगों में भी सोमवार से अपने क्षेत्रों में संपत्ति की रजिस्ट्री कराने को लेकर राहत जरूर दिखाई देगी। क्योंकि नए कलेक्टर रेट के लागू होने के बाद से तो रजिस्ट्री के लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
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कंप्यूटर पर आधारित कलेक्टर रेट किए हैं निर्धारित
अभी तक जिला राजस्व विभाग सभी तहसीलदारों से अपने-अपने क्षेत्र के अनुमानित कलेक्टर रेट मंगाता था। इसमें एक विशेष फार्मूले को लगाकर आंकलन के आधार पर क्षेत्र के रेट बढ़ाए या घटाए जाते थे। इस बार भी यही प्रक्रिया अपनाई गई, मगर माह के आखिरी सप्ताह में सरकार ने कंप्यूटर आधारित कलेक्टर रेट निर्धारित करने के निर्देश दिए।

जिसके बाद कंप्यूटर में पिछले साल के कलेक्टर रेटों का डाटा शामिल कर नए कलेक्टर रेटों का आंकलन किया है। अंबाला में नए कलेक्टर रेटों को लेकर 35 आपत्तियां आ चुकी हैं। इन आपत्तियों का अब जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही समाधान होने की उम्मीद है।


एफसीआर से निर्देश मिले हैं, जिसके कारण अभी एक जनवरी से नए कलेक्टर रेट लागू नहीं होंगे। पुराने के रेटों में ही रजिस्ट्रियां की जाएंगी। आगामी समय में जैसे ही नए कलेक्टर रेट लागू करने के निर्देश आएंगे तो उसी के आधार पर कार्य किया जाएगा। इस संबंध में हमारी तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। -कैप्टन विनोद शर्मा, जिला राजस्व अधिकारी, अंबाला

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