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Ambala News: फायरिंग के आरोपी को नहीं मिली जमानत
Fri, 05 Dec 2025 12:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
Updated Fri, 05 Dec 2025 12:43 AM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला सिटी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित शर्मा की अदालत ने कार पर गोली चलाने के आरोपी यमुनानगर के बिलासपुर निवासी सूरज की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अदालत ने अपराध की गंभीरता और आरोपी के फरार होने या गवाहों को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया। सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि सूरज अप्रैल से न्यायिक हिरासत में है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे फंसाया गया है। वहीं दूसरे पक्ष के वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने गंभीर अपराध किए हैं और उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद कहा कि आरोपी पर गंभीर धाराओं में आरोप है। अदालत की राय है कि इस तरह के व्यक्ति को जमानत पर रिहा करना न्याय के हित में नहीं होगा।
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अंबाला सिटी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित शर्मा की अदालत ने कार पर गोली चलाने के आरोपी यमुनानगर के बिलासपुर निवासी सूरज की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अदालत ने अपराध की गंभीरता और आरोपी के फरार होने या गवाहों को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए जमानत देने से इन्कार कर दिया। सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि सूरज अप्रैल से न्यायिक हिरासत में है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे फंसाया गया है। वहीं दूसरे पक्ष के वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने गंभीर अपराध किए हैं और उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित शर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद कहा कि आरोपी पर गंभीर धाराओं में आरोप है। अदालत की राय है कि इस तरह के व्यक्ति को जमानत पर रिहा करना न्याय के हित में नहीं होगा।
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