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नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को दस साल कैद, 10 हजार जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Aug 2021 01:50 AM IST
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Father convicted of raping minor daughter imprisoned for ten years, fined 10 thousand
अंबाला सिटी। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया। दोषी कर्म सिंह को अदालत ने इस मामले में दस साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई दी है। करीब तीन साल पहले साहा थाने में पोक्सो का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की न्यायाधीश आरती सिंह ने बुधवार को फैसला सुनाया। मंगलवार को उसे दोषी करार देकर सजा पर फैसला बुधवार के लिए सुरक्षित रखा गया था। घटना के बाद से ही वह न्यायिक हिरासत में है। उसके द्वारा जमानत के लिए डाली गई तमाम जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं।
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जानकारी के अनुसार दोषी को सुबह जेलगार्द अन्य बंदियों के साथ लेकर कोर्ट पहुंची थी। वहां उसे बक्शी खाने में बंद रखा गया। अभियोजन व बचाव पक्ष के वकीलों ने सजा की अवधि को लेकर अपनी-अपनी दलीलें दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से अधिक से अधिक और बचाव पक्ष की तरफ से कम सजा की मांग की गई। संगीन अपराध में कर्म सिंह को दस साल की सजा दी गई।
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यह हुई थी घटना
17 साल की नाबालिग ने अपने पिता पर जबरदस्ती दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। उसका कहना था कि एक दिन परिवार घर पर नहीं था तब उससे गलत काम किया। विरोध करने पर धमकी दी गई थी कि वह उसे, उसकी माता और छोटे भाई को जान से मार देगा। ऐसा कई बार किया गया, परिवार को बचाने की नीयत से उसने अपना मुंह नहीं खोला। एक दिन रात के समय जब ऐसा किया गया तो उसकी बहन की आंख खुल गई। बाद में घर में रहे, रिश्तेदारों ने ऐसे ही फैसला करवा दिया। बावजूद इसके कर्म सिंह बाज नहीं आया, दोबारा गलत काम किया। उसे, उसकी मां और भाई को उसने कई बार बुरी तरह पीटा और जान से मारने की धमकी दी थी। इससे तंग आकर पीड़िता ने शिकायत दी थी।
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