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Ambala News: ईपीएफओ से पंजीकृत संस्थानों को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी एक से तीन हजार इंसेंटिव, आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम पर होगा भुगतान

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 21 Dec 2025 02:21 AM IST
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EPFO-registered institutions will receive an incentive of Rs 1,000 to Rs 3,000 per additional employee, and the payment will be made through the Aadhaar Bridge Payment System.
पानीपत। ईपीएफओ से पंजीकृत संस्थानों को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी एक से तीन हजार रुपये प्रति माह तक का इंसेंटिव मिलेगा। यह दो वर्ष तक दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी जारी रहेगा। योजना के तहत सभी भुगतान डीबीटी के माध्यम से किए जाएंगे और कर्मचारियों को भुगतान आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम पर दिया जाएगा। नियोक्ताओं को उनके पैन-लिंक्ड बैंक खातों में सीधे इंसेंटिव दिया जाएगा। इससे पारदर्शिता, भरोसा और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित होगा।
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प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत शनिवार को जिला सचिवालय के द्वितीय तल स्थित सभागार में प्रशासन और उद्यमी एक मंच पर बैठे। जिसमें योजना के बारे में विस्तार से चर्चा करने के साथ अन्य योजनाओं पर बात की। सरकार की तरफ से युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग, हरियाणा के प्रधान सचिव राजीव रंजन सेमिनार में शामिल हुए। स्थानीय प्रशासन से अतिरिक्त उपायुक्त एवं निगम आयुक्त डॉ. पंकज और एसडीएम मनदीप कुमार रहे। इस दौरान उन्होंने नियोक्ताओं के सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने अन्य योजनाओं पर भी प्रकाश डाला।
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राजीव रंजन ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना केवल एक योजना नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 की आधारशिला है। इस योजना के माध्यम से सरकार सीधे रोजगार सृजन को प्रोत्साहित कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि युवा औपचारिक कार्य बल से जुड़ें। केंद्र सरकार ने बजट 2024-25 में एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स के रूप में इस योजना की घोषणा की है। इसके तहत 99,446 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नए रोजगार सृजित करना है। इनमें से 1.92 करोड़ युवा पहली बार नौकरी के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। यह योजना एक अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित रोजगारों पर लागू होगी।
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योजना का सबसे बड़ा लाभ पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को मिलेगा। ईपीएफओ से आच्छादित संस्थानों में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को एक महीने के वेतन के बराबर प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें अधिकतम राशि 15 हजार होगी। यह राशि दो किस्तों में सीधे कर्मचारी के आधार सीडेड बैंक खाते में दी जाएगी। छह महीने की सेवा पूरी होने पर पहली किस्त और 12 महीने पूरे होने पर दूसरी किस्त बचत योजना में दी जाएगी। इस अवसर पर ईपीएफओ रामकेश, ईएसआईसी हरिओम प्रकाश, क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी कुसुम भारद्वाज, उप निदेशक सतीश, जिला रोजगार अधिकारी डॉ. रितु चहल, जिला रोजगार अधिकारी मनोज (पंचकूला) उपस्थित रहे।



उद्यमियों ने पूछा नौकरी छोड़ने पर क्या किया जाए
उद्यमियों ने अधिकारियों से ईपीएफओ से संबंधित कई प्रश्न पूछे। अधिकारियों ने इनके जवाब देकर उनकी जिज्ञासा को शांत किया। हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स पानीपत चैप्टर के प्रधान विनोद धमीजा ने कहा कि कई कर्मचारी कुछ ही दिनों में नौकरी छोड़ जाते हैं। ऐसे में नियोक्ता क्या करें। अधिकारियों ने बताया नियोक्ता कर्मचारी के कार्य दिवस तक का हिसाब रखें। इसके बाद दूसरा नियोक्ता देखेगा। वे अपने नए कर्मचारी का हिसाब रखें।
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