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बिजली बिल जुर्माना माफी योजना का लाभ उठाएं: डीसी

Sun, 20 Nov 2016 12:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/अंबाला सिटी
अमर उजाला ब्यूरो/अंबाला सिटी Updated Sun, 20 Nov 2016 12:27 AM IST
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अंबाला सिटी। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के तहत जिसमें घरेलू व गैर घरेलू बिजली उपभोक्ता (दो किलोवाट) वालों के लिए बिजली बिल जुर्माना माफी योजना 2016 व इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र में दो किलोवाट से उपर के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए तथा बिजली के मीटरों से छेड़छाड़ करने वाले व चोरी की आशंका के तहत पांच किलोवाट शहरी व ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए वॉलेंटरी डिस्कलोजर स्कीम को लागू करने का काम किया है। इस स्कीम के तहत बिजली उपभोक्ताओं को काफी हद तक राहत मिलेगी। इस संबंध में आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा ने भी इन दोनों योजनाओं को लागू किया।
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उपायुक्त अंबाला प्रभजोत सिंह ने बिजली उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि इन दोनों स्कीमों का समय रहते फायदा उठाकर आगे आने का काम करें तथा बिजली विभाग को अपना पूर्ण सहयोग दें। बिजली बिल जुर्माना माफी योजना का लाभ वही बिजली उपभोक्ता ले सकता है जिसे विभाग ने 30 नवंबर 2016 तक डिफाल्टर घोषित किया है। उपायुक्त ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों के साथ दोनों योजनाओं को लागू करने के बारे में विस्तार से जानकारी ली और दोनों योजनाओं के तहत आने वाले शहरी व ग्रामीण उपभोक्ताओं को इनमें अपना सहयोग देने के लिए कहा। एसई वीके खुराना ने बताया कि इन दोनों योजनाओं के बारे में नगर निगम की वेबसाइट पर बिजली उपभोक्ता विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो बिजली उपभोक्ता अपने किसी भी बिजली बिल को जो वह भर नहीं सका है वह 24 नवंबर तक पुरानी करेंसी 500 व 1000 के नोटों के साथ वह भर सकता है। विभाग द्वारा वह नोट 24 नवंबर तक स्वीकृत हैं। उन्होंने कहा कि बिजली संबंधी इन योजनाओं के बारे में यदि किसी भी बिजली उपभोक्ता को कोई जानकारी चाहिए तो वह किसी भी कार्य दिवस पर आकर मिल सकते हैं। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक जोरवाल, कार्यकारी अभियंता अमोलक सिंह, एसडीओ विशाल सहित बिजली विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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