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Ambala News: अनाधिकृत 33 स्कूलों की सूची जारी कर भूला विभाग
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अंबाला सिटी। जिले में शिक्षा विभाग की बिना अनुमति के चल रहे 33 अनाधिकृत निजी स्कूलों की जिला मौलिक शिक्षा विभाग सूची जारी कर भूल गया है। इन स्कूलों के नाम की सूची विभाग ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए दी थी।
साथ ही यह भी निर्देश दिए थे कि इन स्कूलों में दाखिला न हो, मगर इन निजी स्कूलों में दाखिले हो चुके हैं और नए सत्र भी शुरू हो चुका है। अभी तक विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि अगर यह स्कूल अनाधिकृत हैं तो इनमें दाखिले लेने वाले विद्यार्थियों का क्या होगा। इन स्कूलों में अंबाला खंड वन के 11, अंबाला खंड टू के 11, साहा के पांच, बराड़ा के पांच और नारायणगढ़ का एक स्कूल शामिल है।
दरअसल, जिला मौलिक शिक्षा विभाग ने चार अप्रैल को सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया था। जिसमें कहा गया था कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हरियाणा और उच्च न्यायालय की ओर से विभिन्न रिट याचिकाओं से जारी निर्देशों की अनुपालना में कार्यालय को प्राप्त 33 अनाधिकृत स्कूलों की सूची भेजी गई है। यह संस्थान हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 का उल्लंघन करते हुए संचालन जारी न रखें। साथ ही अभिभावकों को इन अनाधिकृत स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला न देने के लिए सूचित किया जाए।
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सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अनाधिकृत स्कूलों में विद्यार्थियों को दाखिला रोकने के लिए कार्रवाई करें। साथ ही इसकी रिपोर्ट भी सभी बीईओ से तीन दिन में मांगी गई थी, लेकिन अभी भी कई ऐसे स्कूल हैं, जहां बीईओ ने निरीक्षण नहीं किया है। ऐसे में यह स्कूल लगातार दाखिला कर रहे हैं।
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने बताया कि मौलिक शिक्षा विभाग की ओर से जिले में चल रहे जिन 33 अनाधिकृत निजी स्कूलों की सूची जारी की गई थी। उन स्कूलों में खंड शिक्षा अधिकारियों की ओर से निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने इस संबंध में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों की बैठक भी ली थी। मंगलवार तक सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट ली जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद इन अनाधिकृत स्कूलों पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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साथ ही यह भी निर्देश दिए थे कि इन स्कूलों में दाखिला न हो, मगर इन निजी स्कूलों में दाखिले हो चुके हैं और नए सत्र भी शुरू हो चुका है। अभी तक विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है और न ही स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि अगर यह स्कूल अनाधिकृत हैं तो इनमें दाखिले लेने वाले विद्यार्थियों का क्या होगा। इन स्कूलों में अंबाला खंड वन के 11, अंबाला खंड टू के 11, साहा के पांच, बराड़ा के पांच और नारायणगढ़ का एक स्कूल शामिल है।
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दरअसल, जिला मौलिक शिक्षा विभाग ने चार अप्रैल को सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया था। जिसमें कहा गया था कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हरियाणा और उच्च न्यायालय की ओर से विभिन्न रिट याचिकाओं से जारी निर्देशों की अनुपालना में कार्यालय को प्राप्त 33 अनाधिकृत स्कूलों की सूची भेजी गई है। यह संस्थान हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 का उल्लंघन करते हुए संचालन जारी न रखें। साथ ही अभिभावकों को इन अनाधिकृत स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिला न देने के लिए सूचित किया जाए।
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सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अनाधिकृत स्कूलों में विद्यार्थियों को दाखिला रोकने के लिए कार्रवाई करें। साथ ही इसकी रिपोर्ट भी सभी बीईओ से तीन दिन में मांगी गई थी, लेकिन अभी भी कई ऐसे स्कूल हैं, जहां बीईओ ने निरीक्षण नहीं किया है। ऐसे में यह स्कूल लगातार दाखिला कर रहे हैं।
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने बताया कि मौलिक शिक्षा विभाग की ओर से जिले में चल रहे जिन 33 अनाधिकृत निजी स्कूलों की सूची जारी की गई थी। उन स्कूलों में खंड शिक्षा अधिकारियों की ओर से निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने इस संबंध में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों की बैठक भी ली थी। मंगलवार तक सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से इस संबंध में रिपोर्ट ली जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद इन अनाधिकृत स्कूलों पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।