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Ambala News: वैध वीजा से अमेरिका भेजने का दिया झांसा, 44.80 लाख लेकर डंकी रूट से भेजा पनामा

Fri, 18 Sep 2026 01:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला Updated Fri, 18 Sep 2026 01:42 AM IST
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Deceived with the promise of sending them to the US on a valid visa; took 44.80 lakh and sent them to Panama via the 'Donkey route'.
संवाद न्यूज एजेंसी
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नारायणगढ़। कानूनी तरीके से वीजा दिलाकर अमेरिका भेजने का झांसा देकर एजेंट ने लखनौरा गांव (नारायणगढ़) निवासी वीरेंद्र सिंह 44.80 लाख रुपये ले लिए। एजेंट ने उन्हें वैध वीजा दिलाने के बजाय डंकी रूट से अमेरिका भेजने की कोशिश की। वीरेंद्र के अनुसार, सूरीनाम पहुंचने के बाद उनका पासपोर्ट ले लिया गया और उन्हें ब्राजील, कोलंबिया, पनामा और मेक्सिको के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका की सीमा तक पहुंचाया गया।
अमेरिकी सीमा पर पकड़े जाने के बाद उन्हें पनामा भेज दिया गया, जहां से 1 मार्च 2025 को भारत डिपोर्ट कर दिया गया। अब पीड़ित वीरेंद्र की शिकायत और जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर नारायणगढ़ पुलिस ने आरोपी एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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वीरेंद्र सिंह ने बताया कि वर्ष 2024 में उनके मामा संजीव कुमार के जरिये उनका संपर्क कठवाड़ (कैथल) निवासी एजेंट सुरेंद्र कुमार उर्फ शिंदा से हुआ था। सुरेंद्र ने उन्हें कानूनी तरीके से वीजा दिलाने का झांसा देकर 44.80 लाख रुपये में सौदा तय किए। उन्होंने रिश्तेदार के जरिये संपर्क करने पर आरोपी पर विश्वास कर लिया। उन्होंने 13 लाख रुपये बैंक से निकालकर, अपनी जमीन बेचकर और रिश्तेदारों व आढ़तियों से पैसे जुटाकर एजेंट सुरेंद्र को दे दिए। इसके बाद जब उन्हें वीजा दिया गया तो वह सूरीनाम का था। सुरेंद्र ने उन्हें सूरीनाम से अमेरिका भेजने की बात कहकर वहां भेज दिया। वहां पहुंचने पर उन्हें बसों और ट्रक के जरिये अवैध रास्ते से अमेरिका की सीमा पर भेजा गया। उनके विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी।
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रुपये मांगने पर दी जान से मारने की धमकी
जांच अधिकारी रवींद्र कुमार ने बताया कि भारत लौटने के बाद जब वीरेंद्र ने अपने रुपये और पासपोर्ट वापस मांगे, तो आरोपी एजेंट ने उन्हें जान से मारने की धमकी देनी शुरू कर दी। पीड़ित पक्ष के पास 24 दिसंबर 2024 को आरोपी के घर पर दिए गए 14.80 लाख रुपये नकद का वीडियो साक्ष्य भी मौजूद है, जिसकी जांच में पुष्टि हुई है।

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शिकायतकर्ता वीरेंद्र के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी एजेंट सुरेंद्र कुमार उर्फ शिंदा के खिलाफ धोखाधड़ी व अमानत में खयानत से संबंधित धारा 316(2) और 318(4) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरु कर दी गई है। - रवींद्र कुमार, जांच अधिकारी, थाना नारायणगढ़।
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