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ठेकेदार की मनमर्जी पर टोकन से कसेगा शिकंजा, गीला-सूखा कूड़ा अलग नहीं दिया तो लगेगा जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Jun 2021 10:54 PM IST
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डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन ठेकेदार की मनमर्जी पर शिकंजा कसने के लिए नगर निगम के नए आयुक्त ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं जो लोग गीला-सूखा कूड़ा अलग-अलग नहीं देंगे उन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। 100 प्रतिशत घरों से कूड़े का उठान सुनिश्चित करने और कूड़े की छंटनी के लिए नगर निगम पायलेट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। इसके लिए 100 घरों को टोकन जारी किए जाएंगे। यह टोकन एक बुकलेट के तौर पर होंगे। ठेकेदार के कर्मी जैसे ही कूड़ा उठाने आएंगे, व्यक्ति बुकलेट में से एक पर्ची फाड़कर कर्मी को दे देगा। ठेकेदार का कर्मी भी अपनी मुहर उसकी दूसरी कॉपी पर लगाकर उपभोक्ता को वापस कर देगा। मुहर दो प्रकार की होंगी। एक गीला-सूखा कूड़ा अलग-अलग दिया गया है, दूसरी मिक्स दिया गया है। इस तरह से एक टोकन दो तरह के काम करेगा। डोर टू डोर कूड़ा कर्मी इस टोकन को दिखाकर यह बताएगा कि मैंने आज इतने घरों से कूड़ा उठाया। दूसरा उस पर लगाई गई मुहर यह तय करेगी कि कितने लोगों ने गीला-सूखा कूड़ा अलग-अलग दिया। शुरुआती चरण में लोगों को समझाया जाएगा। फिर भी नहीं समझे तो जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि नगर निगम डोर टू डोर कूड़ा उठाने के एक करोड़ रुपये से ज्यादा ठेकेदार को प्रति माह दे रहा है, इसके बावजूद सभी घरों से कूड़ा नहीं उठता। इसीलिए अब नए आयुक्त ने यह योजना बनाई है।
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डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को लेकर आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही टोकन सिस्टम शुरू करेंगे। पायलेट प्रोजेक्ट के तहत 100 घरों में इस योजना को शुरू किया जाएगा। प्रोजेक्ट सफल रहता है तो पूरे नगर निगम में यही व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।
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धीरेंद्र खडगटा, नगर निगम आयुक्त।
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