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विदेश भेजकर ठगी करने के मामले में दो साल कैद और जुर्माना

Sat, 25 Aug 2018 01:18 AM IST
Updated Sat, 25 Aug 2018 01:18 AM IST
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विदेश भेजकर ठगी करने के मामले में दो साल कैद और जुर्माना
विदेश भेजकर ठगी करने के मामले में दोषी को दो साल कैद और जुर्माना
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। विदेश भेजकर युवक से चार लाख ठगने के आरोप में अदालत ने दोषी को दो साल कैद व एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। हंसराज निवासी मुलाना ने वर्ष 2011 में पुलिस में शिकायत दी थी कि पवन कुमार व विनोद कुमार शास्त्री निवासी गांव धनौरी उसके पास आए और उसे विदेश भेजकर उसे 50 हजार रुपये की नौकरी दिलवाने की बात कही।

उक्त दोनों ने बताया कि विदेश भेजने के एवज में उसे चार लाख रुपये देने होंगे। उन पर विश्वास कर वह विदेश जाने के लिए तैयार हो गया। 26 अप्रैल 2011 तक उसने 3 लाख 10 हजार रुपये दे दिए। इसके उपरांत दोनों ने उसे 28 अप्रैल को कहा कि वे दिल्ली पहुंचे, उसका वीजा लग गया है। उसकी नौकरी अफगानिस्तान की कंपनी में लग गई है। अफगानिस्तान जाने से पूर्व उसे 90 हजार रुपये देने होंगे, उसने उक्त राशि दे दी। उन्होंने उसका अफगानिस्तान का वीजा उसे दिया। जाने से पूर्व उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान में उसे जैस नाम का एक व्यक्ति मिलेगा, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिला। इसके उपरांत उसने उक्त आरोपियों से फोन पर बातचीत की। इसके बाद जैसे वहां पहुंचे, जिसने उसे वहां पर दिलावर खान से मिलाया। पीड़ित ने बताया कि दिलावार खान ने उसे एके 47 उसके हाथों में थमा दी और कहा कि उसे विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए उसने इंकार कर दिया। इसके बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया और न ही उसे खाने को दिया गया। जैसे-तैसे करके उसने ह्यूमनराइट्स से संपर्क किया और पूरी घटना बताई। बाद में उसने इसकी शिकायत एसपी को दी। शिकायत पर आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मुख्य अपराधी पवन कुमार को गिरफ्तार किया, जिसे बाद में अदालत ने बेल पर छोड़ दिया। वहीं मामले में शुक्रवार को आरोपी पवन कुमार को ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अदालत में पेश किया गया।
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