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सत्र न्यायाधीश ने पैसे लूटने के मामले में तीन दोषियों को सुनाई 10-10 वर्ष की सजा

Tue, 21 Aug 2018 01:48 AM IST
Updated Tue, 21 Aug 2018 01:48 AM IST
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सत्र न्यायाधीश ने पैसे लूटने के मामले में तीन दोषियों को सुनाई 10-10 वर्ष की सजा
लूट के तीन दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम अग्रवाल ने पैसों से भरा बैग लूटने के एक मुकदमे में तीन दोषियों सुखविंद्र सिंह, राजिंद्र सिंह और रामधारी को 10-10 वर्ष की कैद और 25000 रुपये जुर्माना लगाया है।
मामला 19 जून 2017 का है। पुरानी अनाज मंडी अंबाला शहर निवासी दुकानदार पवन गुप्ता अपने घर से 4.50 लाख रुपये से भरा बैग लेकर निकला तो 25-26 वर्षीय युवक ने उसका बैग छीन लिया। उसके दो अन्य साथी पहले ही मोटरसाइकिल पर सवार थे, जिन्होंने दौड़ाने के मकसद से मोटरसाइकिल को पहले ही स्टार्ट किया हुआ था। वारदात के दौरान पवन गुप्ता को कुछ चोटें भी आई थी।
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पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया था। न्यायाधीश ने मुकदमे की गवाहियों और शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए तथ्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष की सजा सुनाई। सुखविंद्र सिंह और राजिंद्र सिंह गांव संजरपुर, थाना घनौर, जिला पटियाला के रहने वाले हैं, जबकि उनका एक साथी रामधारी नरेश विहार गांव देवीनगर अंबाला शहर का रहने वाला है।
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