फोटो नंबर 06
कौशल रोजगार के विरोध में धरने पर बैठे कंप्यूटर ऑपरेटर
सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, विरोध के दौरान गिनवाई कौशन रोजगार निगम की खामियां
संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला सिटी। कौशल रोजगार के विरोध में कर्मचारियों ने आंदोलन को एक बार फिर तेज कर दिया है। सोमवार को सैकड़ों की संख्या में उपायुक्त कार्यालय पर जुटे कंप्यूटर ऑपरेटरों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ से संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर यह प्रदर्शन हुआ। राजस्व विभाग के उपायुक्त कार्यालय, उपमंडल कार्यालय, तहसील, उप तहसील कार्यालय में डिट्स के माध्यम से कार्यरत तमाम कंप्यूटर कर्मचारी इसमें शामिल हुए।
उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा तानाशाहीपूर्ण तरीके से कौशल रोजगार निगम पर किए जा रहे पंजीकरण के खिलाफ हल्ला बोला। साथ ही सामूहिक अवकाश लेते हुए विरोध जताया। संघ के जिला प्रधान नैब सिंह ने बताया कि डिट्स कर्मचारी लगातार मार्च 2022 से कौशल रोजगार निगम के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश के तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का वायदा किया था। परंतु सरकार प्रदेश में लगभग आठ वर्षों से है लेकिन कर्मचारियों से किये वायदे को पूरा करने की बजाय सरकार वायदा खिलाफी कर रही है, लेकिन जब पंजाब में कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जा सकता है तो हरियाणा प्रदेश में क्यों नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का बहुत पहले का फैसला है कि प्राकृतिक न्याय की अनुपालन में समान काम के लिये समान वेतन हर कर्मचारी का हक है और हर कर्मचारी को मिला चाहिए, लेकिन ठीक इसके विपरीत काम करते हुए प्रदेश सरकार ने कौशल विकास निगम लिमिटेड कंपनी बनाकर उस प्राकृतिक न्याय का उल्लंन हो रहा है।
यह बताई कर्मचारियों ने खामियां
कर्मचारियों ने कौशल रोजगार निगम में खामियां बताते हुए कहा कि कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही होगी। यह इसका मुख्य उद्देश्य है। कौशल रोजगार निगम में कोई भी प्राइवेट फर्म जो लेबर एक्ट में रजिस्टर हो वो कर्मचारी ले सकती है मतलब कर्मचारी की ट्रांसफर किसी प्राइवेट फर्म में भी हो सकती है। कर्मचारी का कौशल निगम से कोई संबंध नहीं होगा मतलब कौशल निगम कर्मचारी का नियोक्ता नहीं होगा। एम्प्लॉयर हर महीने कर्मचारी का वर्क कंडक्ट कौशल निगम को भेजेगा कौशल निगम कभी भी कर्मचारी को निकाल सकता है वर्क कंडक्ट के आधार पर। एक बार नौकरी से निकलने के बाद दोबारा जॉइन करने पर कर्मचारी की भर्ती फ्रेश मानी जाएगी और उसे पिछली नौकरी का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। कर्मचारी पर समान काम समान वेतन का कानून लागू नहीं होगा न ही कभी रेगुलर होने का दावा कर सकता है।
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