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Ambala News: पालिका विहार की जमीन पर हाईकोर्ट में केस, नक्शा ऑफलाइन पास करने का आरोप

Fri, 12 Sep 2025 12:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला Updated Fri, 12 Sep 2025 12:56 AM IST
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Case in High Court on Palika Vihar land, allegation of passing map offline
माई सिटी रिपोर्टर
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अंबाला सिटी। शहर में पालिका विहार में करोड़ों रुपये के भूमि को लेकर विवाद गरमाता जा रहा है। इस मामले में अंबाला सिटी निवासी शिकायतकर्ता अनूप सिंह राणा ने जमीन का नक्शा पास करने को लेकर अतिरिक्त म्युनिसिपल कमिश्नर दीपक सूरा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले की जांच के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री, हरियाणा सीएम से लेकर विजिलेंस को भी शिकायत की प्रति भेजी है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस जमीन पर मालिकाना हक काे लेकर नगर निगम का पहले ही हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है, इसका फैसला आने से पहले ही ऑफलाइन नक्शा पास कर भारी गड़बड़ी की गई है। जबकि नियमानुसार नक्शा ऑनलाइन पास होता है। शिकायतकर्ता ने जांच कर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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यह है पूरा विवाद : शिकायतकर्ता अनूप सिंह राणा ने आरोप लगाया है कि अतिरिक्त म्युनिसिपल कमिश्नर दीपक सूरा ने पालिका विहार में जमीन का अवैध नक्शा पास करके सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाया है। शिकायत के अनुसार, हरियाणा सरकार की यह जमीन खसरा नंबर 319, पट्टी सूबा अकबरपुर, अंबाला शहर में स्थित है। यह जमीन कथित तौर पर भू-माफियाओं द्वारा हड़पी जा रही है। वर्ष 2021 में, शिकायतकर्ता ने इस मामले में सीएम विंडो पर शिकायत भी दर्ज कराई थी। शिकायत में आगे कहा गया है कि अतिरिक्त म्युनिसिपल कमिश्नर सूरा ने इस जमीन का नक्शा ऑफलाइन पास कर दिया है, जिसके कारण अवैध निर्माण हुआ।
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इससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। जबकि इस मामले में पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में भी एक रिट याचिका (रिट नंबर 11275 ऑफ 2014) दायर की गई थी। इसके साथ ही इससे जुड़े 19 केस हाईकोर्ट में और लंबित हैं।
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