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हरियाणा : मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के आरोप में 13 पर केस, भाकियू का दावा- मौके से 200 मीटर दूर थे

Thu, 24 Dec 2020 01:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो अमर उजाला, अंबाला (हरियाणा)
अमर उजाला, अंबाला (हरियाणा) Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 24 Dec 2020 01:32 AM IST
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BKU leader said, accused farmers were 200 meters from the attack site
अंबाला में सीएम का विरोध करते किसान। - फोटो : फाइल फोटो
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के काफिले पर हमला करने के मामले में अंबाला पुलिस ने आधी रात को 13 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिए। इस पर भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, वो घटनास्थल से 200 मीटर की दूरी पर थे। दूसरी ओर पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर सभी हमलावरों की पहचान में जुटी है।
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भाकियू जिला प्रवक्ता हरकेश ने बताया कि सीएम के काफिले पर हमले के समय आरोपी बनाए गए किसान उनके साथ पुराने पुल पर मौजूद थे। जब वह भारतीय किसान यूनियन की स्कॉर्पियो के ऊपर खड़े होकर किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जिन 13 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किए हैं, उनमें से चाहत चौहान नाम के युवक के घर पुलिस ने तीन दिन पहले भी दबिश दी थी। उस दौरान चाहत चौहान घर से बाहर गया हुआ था। 
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सोमवार रात को भाकियू उप प्रधान गुलाब सिंह के घर भी पुलिस ने दबिश दी थी। इसको लेकर भाकियू और किसानों में गहरा रोष है। हरकेश सिंह का कहना है कि पुलिस राजनीतिक दबाव में आकर किसानों पर मुकदमे दर्ज कर रही है। जिला भाकियू नेताओं ने कहा कि शहीदी दिवस के बाद इस मामले को लेकर आगामी कार्रवाई की जाएगी।

हमने 13 किसानों पर केस दर्ज कर लिया है। अभी मामले की तफ्तीश की जा रही है। इसके बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। सीएम काफिले पर हमला करने वाले 13 नामजद के अलावा जो अन्य आरोपी हैं, उनकी भी शिनाख्त की जा रही है। यह जांच का विषय है कि आरोपी किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं या नहीं। - मदनलाल, डीएसपी अंबाला शहर।

जो केस दर्ज किए गए हैं वह पूरी तरह से गलत है। किसी भी किसान ने किसी को जान से मारने की कोशिश नहीं की है। मामले में गलत तरीके से केस दर्ज किए गए हैं। इसे लेकर जल्द ही आगामी रणनीति बनाई जाएगी। - गुलाब सिंह, जिला भाकियू उप्रपधान।

जब से तीन कानून आए हैं, तब से भाकियू के प्रदर्शन को दबाने व कमजोर करने के लिए पुलिस धारा-302 व 307 तक के मुकदमे दर्ज कर चुकी है, लेकिन हर बार दर्ज किए गए झूठे मुकदमे पुलिस के गले की फांस बन जाते हैं। - सुखविंद्र सिंह, भाकियू ब्लॉक वन प्रधान।

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